बिना लाइसेंस मीट बेचता कोई मिला तो होगा मुकदमा दर्ज

रूडकी/पिरान कलियर- नगर पंचायत कार्यालय में खाद्य सुरक्षा विभाग , पुलिस प्रशासन व नगर पंचायत अधिकारियों ने होटल , ढाबा व मीट कारोबारियों के साथ हुई बैठक में खाद्य सुरक्षा अधिकारी और थाना प्रभारी ने कोर्ट के आदेशों का पालन करने तथा सभी को लाइसेंस बनांवने के निर्देश दिए गए।और बिना लाइसेंस के मांस बेचने वाले के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कड़ी करवाई की चेतावनी दी। बैठक में सभी होटल, ढाबा व मीट कारोबारियों से प्रशासन का सहयोग करने अपील की।

बुधवार को नगर पँचायत कार्यालय में आयोजित बैठक में खाद्य सुरक्षा अधिकारी सन्तोष कुमार ने सभी होटल ढाबा व मीट कारोबारियों को लाइसेंस बनवाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा जब तक लाइसेंस नही बनेगा तब तक कोई भी होटल ,ढाबा या मीट व्यापारी मीट नही बेचेगा। अगर कोई भी होटल ढाबा व्यापारी या दुकानदार रेहडी ठेली वाला किसी भी प्रकार का मीट बेचता पाया जाता हैं तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जायेगा।ईओ विनोद श्रेय ने बताया जो होटल ढाबा कारोबारी नगर पंचायत क्षेत्र में रहता है वह कार्यालय में संपर्क कर मानक पूरे होने पर एनओसी ले सकता है। एनओसी के बाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी लाइसेंस जारी करेंगे।इसके बाद होटल ढाबे वाले व्यापारी मान्यता प्राप्त स्लाटर हाउस से मीट खरीद सकेंगे।थाना प्रभारी सन्तोष सिह कुँवर ने कहा कि कोई व्यापारी किसी भी प्रकार का मीट बेचता पाया जाता हैं तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कड़ी करवाई की जाएगी।क्षेत्र में मीट परोसने वाले होटल, ढाबो पर लागतार चेंकिग अभियान जारी रहेगा। बैठक में चेयरमैन प्रतिनिधि शफक्कत अली ,सभासद नाजिम त्यागी ,सभासद पति प्रवेज मलिक ,सभासद पति ,इस्तेकार ,रज़िया, राशिद अली,हिमांशु शर्मा, अंकित सैनी, सदान, सुभान अमित राज आदि होटल ढाबा स्वामी मौजूद रहे।

– रूडकी से इरफान अहमद की रिपोर्ट

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