बिना बीजा के भारत में रहने पर विदेशी नागरिक के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा

उत्तराखंड – भारत सरकार व उत्तराखण्ड सरकार द्वारा राज्य में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए आगामी 03 मई तक राज्य को लॉक डाउन किया गया है, जिसके अन्तर्गत आवश्यक सेवाओं (दवाईयां, खाद्य प्रदार्थ, डीजल पैट्रोल, दूध, सब्जी, फल आदि) को छोड़कर सभी सेवाओं को बन्द करने के सम्बन्ध में पारित आदेश के क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी गढ़वाल श्री दलीप सिंह कुँवर महोदय द्वारा जनपद के समस्त थाना प्रभारियों को उक्त आदेशों का कढ़ाई से अनुपालन करते हुए लॉकडाउन को सफल बनाने हेतु दिए गए निर्देशों के क्रम में थाना लक्ष्मणझूला पुलिस एवं स्थानीय अभिसूचना इकाई लक्ष्मणझूला की संयुक्त टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर सेल्टर होम राजकीय इण्टर कालेज लक्ष्मणझूला से एक विदेशी नागरिक SERBIA COUMTRY NAME DAVOR COLAKOVIC पासपोर्ट न0- 012587816 को बिना बीजा के भारत में रहने के अपराध में गिरफ्तार कर अभियुक्त के विदेशी नागरिक के विरुद्ध थाना लक्ष्मणझूला पर मु0अ0सं0- 06/2020, धारा- 14 विदेशी अधिनियम-1946 व धारा 3 (3) पासपोर्ट भारत में प्रवेश अधिनियम- 1920 का अभियोग पंजीकृत किया गया। अभियुक्त द्वारा पूछताछ में बताया कि वह दिनांक 19.07.2019 से दिनांक 02.08.2020 तक 15 दिनों के टूरिस्ट बीजा पर नेपाल में निवासरत था। बीजा समाप्त होने पर अवैध रुप से नेपाल में रहा जनवरी 2020 में वह भारत नेपाल बॉर्डर सनोली से अवैध रुप से भारत में प्रवेश कर अनेक स्थानों पर रहने के बाद विगत कुछ दिनों से लक्ष्मणझूला में गंगा किनारे पोर्टों पर छिप कर रह रहा था, लॉकडाउन के दौरान सेल्टर होम राजकीय इण्टर कालेज लक्ष्मणझूला में रहना खाना फ्री होने के कारण सेल्टर होम में रहना बताया।

– पौड़ी से इन्द्रजीत सिंह असवाल की रिपोर्ट

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