बरेली। शहर के मिनी बाईपास पर बगैर मानचित्र पास कराए कई बिल्डिंगों का निर्माण हो गया। गुरुवार को इन बिल्डिंगो पर बीडीए ने कार्यवाही करते हुए सभी बिल्डिंगों को सील कर दिया। इसके साथ ही निर्माण कार्य पर भी रोक लगा दी। इससे पहले भी बीडीए बिना नक्शा पास हुए भवनों के निर्माण कराने के मामलों में बड़ी कार्रवाई कर चुका है। बीडीए अफसरों का कहना है कि अवैध तरीके से बनाई जा रही कई और इमारतों को लेकर जल्द ही कार्रवाई की जानी है। आपको बता दें कि शहर के मिनी बाईपास पर मठ लक्ष्मीपुर में एक निजी अस्पताल के सामने वीरपाल नाम का एक शख्स बीडीए से मानचित्र स्वीकृत कराए बिना लगभग 150 वर्गमीटर में भवन के आगे प्रथम तल पर छज्जा बढाकर निर्माण कार्य करा रहा था। इसकी सूचना पर बीडीए की टीम ने निर्माणकर्ता के विरूद्ध उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-27(1), 28(1) व 28(2) के तहत कार्रवाई करते हुए प्राधिकरण में वाद दायर किया है। इस अनाधिकृत निर्माणकर्ता के द्वारा स्थल पर लगातार निर्माण कार्य जारी रखने पर अधिनियम-1973 की धारा 28 क(1) के तहत गुरुवार को अनाधिकृत निर्माण परिसर को प्राधिकरण की प्रर्वतन टीम ने मौके पर पहुंचकर सील कर दिया। नक्शा पास कराए बगैर निर्माण कार्य कराए जाने पर और कड़ी कार्यबाही की चेतावनी दी गई है।।
बरेली से कपिल यादव