बरेली। विशेष जज एनडीपीएस एक्ट प्रणविजय सिंह की विशेष कोर्ट ने स्मैक तस्करी के दो अलग-अलग मामलो में फतेहगंज पश्चिमी निवासी आरोपी स्मैक तस्कर उस्मान-पूर्व सभासद रेहाना के स्मैक तस्कर बेटे फैजान उर्फ राजा बाबू और स्मैक तस्कर इशाकत की जमानत अर्जियां खारिज कर दी। आपको बता दें कि थाना बारादरी मे तैनात एसआई अजय शर्मा ने 27 नबंवर 2021 को फतेहगंज पश्चिमी के तस्कर रिफाकत को स्मैक की बड़ी मात्रा के साथ गिरफ्तार किया था। पूछताछ मे उसने तस्कर उस्मान के जेल जाने के बाद उसका बेटा फैजान खान उर्फ राजा बाबू द्वारा स्मैक बनाने का कच्चा माल व केमिकल देने की जानकारी दी थी। बाबू गोरा उर्फ अंसार स्मैक का बड़ा कारीगर है। वह कच्चे माल और केमिकल से स्मैक की खेप तैयार करता है। शान खान तैयार स्मैक की सप्लाई उत्तराखंड और दिल्ली में करता है। बारादरी पुलिस इसके बाद से तस्कर रिफाकत के फरार साथियों की तलाश मे लगातार दबिशें दे रही थी। 18 जनवरी को फैजान उर्फ राजा बाबू पुलिस को चकमा देकर विशेष कोर्ट में सरेंडर कर जेल चला गया था। वही बीते वर्ष 12 नवंबर 2021 की रात सवा नौ बजे बारादरी थाने मे तैनात एसआई सुनील राठी ने सीबीगंज क्षेत्र के गांव सरनिया के स्मैक तस्कर राजा को 176 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया था। राजा ने स्मैक तस्कर रिफाकत उसके भाई इशाकत आदि तस्करों के नाम पुलिस को बताये थे। पुलिस ने 12 जनवरी को इशाकत को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। तस्कर उस्मान और रेहाना के तस्कर बेटे फैजान खान उर्फ राजा बाबू और दूसरे स्मैक तस्कर इशाकत की जमानत अर्जियों पर विशेष जज एनडीपीएस एक्ट प्रण विजय सिंह की विशेष कोर्ट में सुनवाई हुई। एडीजीसी क्राइम ने दोनो तस्करों की क्रिमिनल हिस्ट्री को पेश कर जमानत अर्जियों का कड़ा विरोध किया था। दोनों पक्ष की दलीलों को सुनकर विशेष कोर्ट ने दोनों तस्करो की जमानत अर्जिया खारिज कर दी।।
बरेली से कपिल यादव