प्लॉट बेचने के नाम पर की 18 लाख रुपये धोखाधड़ी, कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज

बरेली/फतेहगंज पश्चिमी। आवासीय प्लॉट बेचने के नाम पर 18 लाख रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि आरोपी धनपाल पुत्र उदयवीर निवासी विक्रमपुर थाना शाही के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी की धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। शिकायतकर्ता ओमप्रकाश पुत्र सालिगराम निवासी मोहल्ला नौगवां ने बताया कि थाना क्षेत्र के गांव विक्रमपुर निवासी धनपाल से रकबा मंसूरगंज के गाटा संख्या 92 पर 1433 वर्ग मीटर का प्लॉट का सौदा 10 अगस्त 2018 को 18 लाख रुपए मे हुआ था। जिसमें तुरंत एक लाख नगद बयाने के रूप में दिए थे। इसके बाद चैक के माध्यम से 5 लाख 48 हजार दिये। शेष रुपए जरूरत के हिसाब से विक्रेता धनपाल को 2 दिसंबर 2020 तक दे दिए। 2 मार्च 2021 को बैनामा की डेट तय हुई। लेकिन आरोपी रजिस्ट्री करवाने उप निबंधक कार्यालय मीरगंज तक गए लेकिन बाथरूम का बहाना करके वहां से भाग आया। आरोपी ने बैनामा नहीं कराया और उसकी संपूर्ण धनराशि धोखाधड़ी कर हड़प कर ली। पीड़ित ने थाना व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र दिए लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। पीड़ित न्यायालय की शरण ली। न्यायालय के आदेश पर रविवार को थाना फतेहगंज पश्चिमी मे आरोपी धनपाल के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।।

बरेली से कपिल यादव

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