मध्यप्रदेश,झाबुआ -फसल बीमा अब और भी आसान हो गया है, नये पोर्टल के माध्यम से अब जल्द ही किसान स्वतः भी अपने फसल का बीमा व उससे संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, और अपने फसल नुकसान के लिये दावा क्लेम भी कर सकेंगे, दावा प्रक्रिया की क्रमशः जानकारी पोर्टल के माध्यम से देखी जा सकेगी।
अब किसानों को बार-बार बैंको या संबंधित शाखाओं के चक्कर नहीं लगाने पड़ेगे, यदि किसी भी किसान की फसल क्षति होती है तो किसान सीधे पोर्टल पर अपनी शिकायत भी दर्ज करा सकेंगे और टोल फ्री नम्बर पर फोन पर संबंधित विषय की सम्पूर्णं जानकारी प्राप्त की जा सकेगी। pmfby.gov.in पोर्टल पर लागिन कर और अधिक जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ वर्ष 2018 में जिला तहसील पटवारी हल्का 1 अप्रैल से 16 अगस्त 2018 तक अधिसूचित फसलों के लिये लागू की गई है। यह योजना अधिसूचित क्षेत्र के अधिसूचित फसलों हेतु ऋणी कृषकों के लिये अनिवार्य है, एवं अऋणी कृषकों के लिये ऐच्छिक है। कृषकों के लिये प्रीमियम दर मौसम खरीफ में समस्त अनाज तिलहन एवं दलहन फसलों के लिये बीमित राशि का 2.00 प्रतिशत या वास्तविक दर से जो भी कम हो कपास फसल के लिये बीमित राशि का 5 प्रतिशत या वास्तविक दर जो भी कम हो। यदि प्रभावित फसल का अपेक्षित नुकसान अधिसूचित बीमा इकाई के सामान्य उपज के 50 प्रतिशत से अधिक है तो अग्रिम भुगतान किया जायेगा। इस योजनांतर्गत बुआई, रोपाई, अंकुरण, कम वर्षा अथवा प्रतिकूल मौसम दिशाओं के कारण अधिसूचित फसल के कुल 75 प्रतिशत या अधिक क्षतिग्रस्त होने पर जोखिम लागू होगा।
-राजेश परमार , आगर मालवा