बरेली। आपराधिक षडयंत्र, कूटरचना, जालसाजी के जरिए 71 लाख रुपये गबन मामले मे आरोपी पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद की पत्नी लुईस खुर्शीद, डॉ. जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट के सचिव अतहर फारुखी के विरुद्व सीजेएम कोर्ट ने बीडब्लू वारंट जारी किया। सुनवाई को 30 जनवरी की तिथि नियत की है। एमपी-एमएलए विशेष कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक अचिंत द्विवेदी ने बताया कि आर्थिक अपराध शाखा अनुसंधान संगठन के इंस्पेक्टर रामशंकर यादव ने 29 मई 2017 को थाना भोजीपुरा में एफआईआर दर्ज कराई थी। आरोप था कि समाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय नई दिल्ली ने डॉ. जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट को कैम्प लगाकर दिव्यांगों को उपकरण आदि वितरित करने को 71.50 लाख अनुदान राशि दी थी। ट्रस्ट ने बरेली, फर्रुखाबाद, एटा, इटावा, मैनपुरी, कासगंज, मेरठ समेत 17 जिलों में दिव्यांग कैंप आयोजित कर दिव्यांगों को उपकरण विपरीत करने की आख्या समाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय को प्रेषित की थी। शिकायत पर जब क्रॉस टेस्ट किया गया तो ट्रस्ट के द्वारा कैम्प नहीं लगाये गये थे। ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने 15 जनवरी 2010 को भोजीपुरा क्षेत्र में कैम्प लगाकर 21 दिव्यांगों को तीन लाख रुपये के उपकरण वितरित करना दिखाया था। रिपोर्ट मे भोजीपुरा के खंड विकास अधिकारी और जिला विकलांग कल्याण अधिकारी के हस्ताक्षर थे। जांच में ट्रस्ट द्वारा भोजीपुरा मे कोई कैम्प लगाना नही पाया गया। रिपोर्ट पर अंकित खंड विकास अधिकारी और जिला विकलांग कल्याण अधिकारी के हस्ताक्षर भी फर्जी पाये गये। इस चर्चित प्रकरण मे जाँच के बाद डॉ. जाकिर हुसैन मैमोरियल ट्रस्ट की परियोजना निदेशक लुईस खुर्शीद और ट्रस्ट के सचिव अतहर फारुखी के खिलाफ जालसाजी, धोखाधड़ी, साजिश के आरोप में चार्जशीट कोर्ट मे पेश हुई थी।।
बरेली से कपिल यादव