पुलिस भर्ती में बड़ा बदलाव, दरोगा के लिए आयु सीमा में मिलेगी तीन साल की छूट; जल्द जारी होगा विज्ञापन

लखनऊ- उत्तर प्रदेश सरकार ने उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर भर्ती में अभ्यर्थियों को बड़ी राहत देते हुए आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट देने का फैसला लिया है। हालांकि यह छूट केवल एक बार प्रदान की जाएगी और भविष्य में किसी प्रकरण में इसे दृष्टांत नहीं माना जाएगा। गृह विभाग की ओर से इसका आदेश जारी कर दिया गया है। बता दें कि इससे पहले दिसंबर 2023 में सिपाही भर्ती में भी अभ्यर्थियों को तीन वर्ष की छूट दी गई थी।आदेश के मुताबिक पुलिस विभाग में चयन वर्ष 2020-21 से चयन वर्ष 2024-25 तक उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर उत्पन्न कुल 4543 रिक्तियों के सापेक्ष सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु सीमा में सभी वर्गों के लिए अपवाद स्वरूप एक बार के लिए आयु सीमा में तीन वर्ष का शिथिलीकरण प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। यह छूट उप्र लोक सेवा (भर्ती के लिए आयु सीमा का शिथिलीकरण) नियमावली 1992 के अंतर्गत विशेष परिस्थितियों के फलस्वरूप प्रदान की जाएगी।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में पुलिस भर्ती में अग्निवीरों को 20 फीसदी आरक्षण देने के प्रस्ताव को हरी झंडी मिल गई। यूपी पुलिस में सिपाही, पीएसी, सिपाही घुड़सवार और फायरमैन की सीधी भर्ती में आरक्षण दिया जाएगा। इसके लिए 20 फीसदी पदों को आरक्षित कर क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा। साथ ही अग्निवीर के रूप में की गई सेवा अवधि को घटाते हुए अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट भी दी जाएगी।इससे पहले सिपाही नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर सीधी भर्ती के लिए भी अभ्यर्थियों को तीन वर्ष की छूट दी गई थी। दरअसल, करीब 5 वर्ष तक पुलिस में कोई भर्ती नहीं होने की वजह से अभ्यर्थियों के साथ विपक्षी दलों ने भी इसकी मांग की थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने आयु सीमा में छूट देने का फैसला लिया था। बता दें कोरोना महामारी की वजह से भी पुलिस में भर्तियों का सिलसिला थम गया था, जिसकी वजह से लाखों अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होने से वंचित हो रहे थे। इस छूट के बाद सिपाही भर्ती के आवेदनों में जबरदस्त इजाफा हुआ था। बोर्ड ने करीब 25 लाख आवेदन होने का अनुमान लगाया था, जबकि करीब 48 लाख आवेदन आए थे।

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