*पति हत्या में पत्नी सहित प्रेमी व उसके जीजा सहित अन्य आरोपी हुए गिरफ्तार
*हत्या करने के लिए 07 लाख रुपए की दी थी सुपारी
*पुलिस ने आला कत्ल सहित चोरी गए माल को भी बरामद कर अपराधियों को किया गिरफ्तार
*हत्यारों से 2 अपाचे बाइक सहित एक बोलेरो व ₹30,000 नकदी किए बरामद
फतेहपुर – जिले से बिन्दकी थाना व कस्बा क्षेत्र में दिनांक 29/30 जनवरी -2023 की रात को घर के अन्दर व्यापारी की हत्या व औंग में हुई चोरी का पुलिस व एसओजी टीम ने किया खुलासा। खुलासे में बताया जाता है कि मृतक की पत्नी ने प्रेमी व जीजा के साथ मिलकर 07 लाख रुपए में हत्या की सुपारी दी थी, जिसमे 04 अभियुक्त गिरफ्तार हुए। जिनके कब्जे से 01 देशी तमंचा व 2 जिन्दा कारतूस 315 बोर , कत्ल के दौरान उपयोग लाई आलाकत्ल 01 सब्बल, लोहा मय बैग , 03 मोबाइल , 02 टीवीएस अपाचे (प्रयुक्त), 01 महिन्द्रा बोलेरो पिकअप नं0 UP78FT8157 (प्रयुक्त) , 01 एलईडी टीवी कम्पनी क्रोमा 140 सेमी, 01 कैमरा कम्पनी सोनी मय कैमरा बैग मय डाटा केबल मय चार्जर, 01 लैपटाप कम्पनी Asus मय चार्जर मय लैपटाप बैग, 30,000 रुपये, 1 लॉकेट, 1 पायल, 1 ब्रेसलेट, बरामद आदि बरामद किया।
बिन्दकी से प्रभारी निरीक्षक शमशेर बहादुर सिंह एवं उप निरीक्षक रितेश कुमार राय व पुलिस बल व सर्विलान्स टीम प्रभारी राजेश कुमार यादव सहित संयुक्त टीम के प्रयास से घटना का सफल अनावरण करते हुये छः व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। दिनांक 30 जनवरी 2023 को थाना बिन्दकी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 45/23 धारा 302 IPC थाना बिन्दकी जनपद फतेहपुर बनाम अज्ञात के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत हुया था। जिसकी विवेचना दौरान जो प्रकाश में आए पुलिस अनुसार अभियुक्त मृतक की पत्नी पूनम गुप्ता पत्नी अमित कुमार गुप्ता निवासी कजियाना महाजनीगली, थाना बिन्दकी, जनपद फतेहपुर ने अपने प्रेमी अविनाश यादव उर्फ उमेन्द्र पुत्र राकेश निवासी ग्राम वीरनखेड़ा, थाना साढ़, जनपद कानपुर नगर व अपने जीजा रामखेलावन के साथ मिलकर मोहित पासवान पुत्र सुरेन्द्र पासवान निवासी चमनगंज, थाना औंग, जनपद फतेहपुर के माध्यम से शेरा उर्फ अंकित सिंह पुत्र वीर सिंह उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम बसावनपुर, थाना औंग, जनपद फतेहपुर को 7 लाख रुपये में हत्या की सुपारी दी थी। जिसमे 85 हजार रुपये बतौर पेशगी पंजाब नेशनल बैंक के खाते में दिये गये थे। अविनाश व मोहित ने शेरा उर्फ अंकित, व केशव गुप्ता पुत्र विजय कुमार गुप्ता निवासी म0नं0 813, मो0 हरदेवनगर, थाना बर्रा, जनपद कानपुर नगर, व अंशुल पासवान पुत्र रामकृपाल पासवान उम्र 19 वर्ष निवासी दुर्गागंज, थाना औंग, जनपद फतेहपुर के साथ मिलकर अमित कुमार गुप्ता की हत्या कर दी थी। अन्य प्राप्त साक्ष्य संकलन में भी मृतक की पत्नी पूनम के द्वारा स्वंय ही उक्त घटना को कारित करना बताया है, क्योंकि मृतक अमित कुमार गुप्ता को उसकी पत्नी के उसके जीजा व उसके मित्र अविनाश यादव उर्फ उमेन्द्र के बीच अवैध सम्बन्धों को लेकर शक हो गया था। इस कारण अमित कुमार गुप्ता और उसकी पत्नी के बीच आये दिन लड़ाई झगड़ा होता रहता था। जब मृतक अमित कुमार गुप्ता द्वारा काफी विरोध किया जाने लगा तो पूनम ने उसे रास्ते से हटाने की योजना बना ली और अपने प्रेमी जीजा और अविनाश यादव उर्फ उमेन्द्र के साथ मिलकर भाड़े के हत्यारों को सुपारी देकर उसकी हत्या करवा दी। पत्नी ने जिन अपराधियों को हत्या की सुपारी दी गयी थी वह पेशेवर अपराधी हैं जिनकी गिरफ्तारी के समय उनके पास से थाना औंग क्षेत्र में दिनांक 30 दिसंबर 2022 को अभिमन्यु सिंह पुत्र स्व0 फतेहबहादुर सिंह निवासी हटिया चौराहा ग्राम बड़ाहार, थाना औंग, जनपद फतेहपुर के घर में चोरी की वारदात हुई थी जिसमे लैपटाप, एलईडी टीवी, कैमरा व गहने इत्यादि सामान जो चोरी किये गये थे वह बरामद हुए। शेरा उर्फ अंकित सिंह पुत्र श्री वीर सिंह उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम बसावनपुर, थाना औंग, जनपद फतेहपुर व केशव गुप्ता पुत्र विजय कुमार गुप्ता निवासी म0नं0 813, मो0 हरदेवनगर, थाना बर्रा, जनपद कानपुर नगर, व अंशुल पासवान पुत्र रामकृपाल पासवान उम्र 19 वर्ष निवासी दुर्गागंज, थाना औंग, जनपद फतेहपुर को एक तमंचा व दो जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद किया। तो वहीं मु0अ0सं0 45/2023 धारा 302 भादवि थाना बिन्दकी जनपद फतेहपुर से सम्बन्धित आलाकत्ल में एक सब्बल लोहे मय बैग व 3 अदद मोबाइल व दो अदद टीवीएस अपाचे रंग नीला व स्लेटी व एक अदद महिन्द्रा बुलेरो पिकअप नं0 UP78FT8157 व 30000/- रुपये नगद के साथ गिरफ्तार किया गया एवं इस घटना की मास्टर माइन्ड पूनम गुप्ता पत्नी अमित कुमार गुप्ता निवासी कजियाना महाजनीगली, थाना बिन्दकी, जनपद फतेहपुर को भी गिरफ्तार कर पुलिस अधीक्षक सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हत्यारोपियों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करने हेतु फतेहपुर भेजा।
जिसमे सबसे अधिक आपराधिक इतिहास में अंकित उर्फ शेरा है जिसके विरुद्ध एक दर्जन से अधिक अभियोग पंजीकृत हैं। जिनमें 01- मु0अ0सं0 09/2013 धारा 460 IPC, थाना औंग, फतेहपुर, 02. मु0अ0सं0 42/2016 धारा 332/333/353/307 IPC थाना बर्रा जनपद कानपुर नगर, 03. मु0अ0सं0 43/2016 धारा 379/411 IPC थाना बर्रा जनपद कानपुर नगर, 04. मु0अ0सं0 44/2016 धारा 379/411 IPC थाना बर्रा जनपद कानपुर नगर, 05. मु0अ0सं0 45/2016 धारा 4/25 आयुध अधिनियम थाना बर्रा जनपद कानपुर नगर , 06. मु0अ0सं0 48/2016 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना बर्रा जनपद कानपुर नगर, 07. मु0अ0सं0 282/2016 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना बर्रा जनपद फतेहपुर, 08. नि0का0 सं0 58/2018 धारा 110 जी सीआरपीसी, थाना औंग, जनपद फतेहपुर, 09. मु0अ0सं0 32/2019 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना औंग जनपद फतेहपुर, 10. मु0अ0सं0 35/2019 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना औंग जनपद फतेहपुर, 11. मु0अ0सं0 43/2019 धारा 323/504/325 भादवि थाना औंग, जनपद फतेहपुर, 12. नि0का0 सं0 28/2020 धारा 110 जी सीआरपीसी, थाना औंग, जनपद फतेहपुर, 13. नि0का0 सं0 66/2020 धारा 3/4 उ0प्र0 गुण्डा एक्ट, थाना औंग, जनपद फतेहपुर, 14. मु0अ0सं0 122/2021 धारा 8/20 NDPS Act थाना औंग जनपद फतेहपुर आदि है तो वही केशव गुप्ता के विरुद्ध, 01. मु0अ0सं0 285/2019 धारा 379/411 IPC, थाना किदवई नगर, जनपद कानपुर नगर, 02. मु0अ0सं0 392/2019 धारा 379/411 IPC, थाना किदवई नगर, जनपद कानपुर नगर, 03. मु0अ0सं0 117/2019 धारा 379/411 IPC, थाना स्वरुपनगर, जनपद कानपुर नगर, 4. मु0अ0सं0 114/2019 धारा 379/411 IPC, थाना औंग, जनपद फतेहपुर आदि है उक्त अपराधियों पर गैंगस्टर सहित जघन्न अपराध पूर्व से ही दर्ज है जिन्हें पुलिस व सर्विलांस टीम ने अथक प्रयास करते हुए हत्या का खुलासा करने के साथ हुई चोरी की वारदात का भी खुलासा किया। जिन्हें कार्रवाई बाद जेल भेज दिया गया।
राम बहादुर निषाद फतेहपुर