बरेली। जनपद के थाना बारादरी क्षेत्र का पीड़ित पक्ष का शांतिभंग मे चालान कर उनके प्लॉट पर अवैध कब्जा कराने के मामले मे सस्पेंड किए गए बारादरी के पूर्व इंस्पेक्टर सुनील कुमार, चौकी इंचार्ज राजीव शर्मा और हेड कांस्टेबल अनिल कुमार विभागीय जांच में भी दोषी पाए गए है। एसएसपी अनुराग आर्य ने तीनों पर 29 दिन के वेतन के समतुल्य अर्थदंड लगाया है। पिछले दिनों बारादरी के पुराना शहर मे मोहम्मद इलियास के प्लॉट पर अवैध कब्जा कर लिया गया था। एसपी सिटी मानुष पारीक के स्थलीय निरीक्षण मे पुष्टि के बाद एसएसपी अनुराग आर्य ने बारादरी के तत्कालीन इंस्पेक्टर सुनील कुमार, सेटेलाइट चौकी इंचार्ज राजीव शर्मा और हेड कांस्टेबल अनिल कुमार को सस्पेंड कर दिया था। सामने आया था कि आरोपियों ने पीड़ित पक्ष का शांतिभंग में चालान कर उन्हें थाने मे बैठा लिया और इसी बीच इलियास के प्लॉट पर कब्जा हो गया था। तीनों को सस्पेंड करने के बाद एसएसपी ने एसपी साउथ अंशिका वर्मा को उनकी विभागीय जांच सौंपी थी। एसपी साउथ की जांच में सामने आया कि इंस्पेक्टर सुनील कुमार ने अवैध कब्जा करने के आरोपी अमित राठौर के संपर्क मे थे। इंस्पेक्टर होटल मे कमरा बुक कराने और अन्य सुविधाएं मुहैया कराने में अमित की मदद लेते थे। इसके साक्ष्य इंस्पेक्टर की व्हाट्सएप चैट में मिले। सेटेलाइट चौकी इंचार्ज राजीव शर्मा ने आरोपी सुनील और निलंबित लेखपाल सावन जायसवाल से 32 बार फोन पर बात की थी। हेड कांस्टेबल अनिल कुमार ने भी सावन जायसवाल से फोन पर बात की थी। इसी आधार पर एसपी साउथ अंशिका वर्मा ने तीनों को दोषी पाते हुए जांच पूरी करके एसएसपी को भेजी थी। एसएसपी ने तीनों पर कार्रवाई करते हुए उनका 29 दिन का वेतन काटने का निर्देश दिया है।।
बरेली से कपिल यादव