बरेली/फतेहगंज पश्चिमी। पाकिस्तान की नागरिकता छुपाकर कूटरचित निवास प्रमाण पत्र के आधार पर शिक्षक बनी शुमायला खान उर्फ फुरकाना को बीएसए ने बर्खास्त कर दिया है। बर्खास्त शिक्षिका के खिलाफ फतेहगंज पश्चिमी थाने मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। आपको बता दे कि जनपद रामपुर की रहने वाली शुमायला खान फतेहगंज पश्चिमी के प्राइमरी स्कूल माधौपुर मे तैनात थी। फतेहगंज पश्चिमी के बीईओ भानु शंकर गंगवार ने शुमायला खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। शुमायला के खिलाफ कूटरचित निवास प्रमाण पत्र के आधार पर सहायक अध्यापक की नियुक्ति प्राप्त करने का आरोप है। बीएसए कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार निलंबित शिक्षिका शुमायला खान की ओर से मांगे गए स्पष्टीकरण में बताया गया था कि उसकी मां माहिरा बेगम पाकिस्तान से वर्ष 1981 में भारत आई थी तब शुमायला दो वर्ष की थी। 1985 में मां की दूसरी शादी हुई थी। 1992 में मां रामपुर के एक प्राइमरी स्कूल में शिक्षिका के पद पर नियुक्त हुईं थी। वर्ष 2007 में माहिरा बेगम को रामपुर की पीडब्ल्यूडी कॉलोनी में आवास आवंटित हुआ था। शुमायला की पढ़ाई रामपुर में हुई। शुमायला ने बीएड मीरगंज के राजेंद्र प्रसाद डिग्री कॉलेज से किया था। जनपद रामपुर के बजरोही टोला निवासी शुमायला की नियुक्ति जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बरेली ने 6 नवंबर 2015 को प्राथमिक विद्यालय माधौपुर मे की थी। काउंसलिंग के समय एसडीएम सदर रामपुर से जारी निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया था। संबंधित शैक्षिक और प्रशिक्षण प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराया गया। नियुक्ति के समय प्रस्तुत निवास प्रमाण पत्र का सत्यापन के लिए बीएसए कार्यालय बरेली ने लगातार कई पत्र एसडीएम रामपुर को भेजें। इस बीच करीब 6 साल तक लोगों को यह नही पता चला कि उनके साथ काम करने वाली महिला पाकिस्तानी है। शिकायत पर एलआईयू मामले की जांच कर रही थी। तब प्रथम दृष्ट्या जांच रिपोर्ट के आधार पर बीएसए ने 04 जून 2022 को शुमायला खान को निलंबित कर प्राथमिक विद्यालय जनक जागीर मे अटैच किया गया। फिर शिक्षिका का ऑनलाइन निवास प्रमाण पत्र और पूर्ण निवास प्रमाण पत्र के संबंध में एसडीएम सदर से स्पष्ट रिपोर्ट मांगी। 7 अगस्त 2024 को एसडीएम सदर रामपुर ने अपनी रिपोर्ट मे बताया कि शुमायला खान उर्फ फुरकाना एक पाकिस्तानी नागरिक है। उसने वर्ष 2012 मे पीडब्ल्यूडी कॉलोनी में निवास करते हुए तथ्यों को छुपाकर सामान्य निवास प्रमाण पत्र जारी करवा लिया जो त्रुटि पूर्ण है। जिसको निरस्त किया जाता है। इस रिपोर्ट के आधार पर 03 अक्टूबर 2024 को बर्खास्त करते हुए सेवा समाप्ति की कार्रवाई कर दी गई। खंड शिक्षा अधिकारी भानु शंकर गंगवार ने बताया कि कूटरचित निवास प्रमाण पत्र पाए जाने और कूटरचित तरीके से नियुक्ति प्राप्त करने के अपराध मे शुमायला पर मुकदमा दर्ज कराया गया है। साथ ही शिक्षा विभाग पर भी सवाल उठ रहे है। विभाग वेतन की वसूली की भी तैयारी कर रही है।।
बरेली से कपिल यादव