पांच हजार रुपये के लिए जरी कारीगर को मारी थी गोली, दोषी को उम्रकैद की सजा

बरेली। पांच हजार रुपये के लिए जरी कारीगर को गोली मारकर घायल करने के मामले मे न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट रवि कुमार दिवाकर ने दोषी को उम्रकैद और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को दो साल अतिरिक्त जेल मे रहना होगा। कोर्ट ने जुर्माने की राशि का पीड़ित को बतौर क्षतिपूर्ति भुगतान का आदेश दिया है। कैंट थाने के ठिरिया निजावत खां के वार्ड नंबर 11 निवासी गुलशेर खां ने 15 नवंबर 2009 को वार्ड नंबर पांच निवासी नईम के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। गुलशेर खां के अनुसार उनके बेटे अफजाल खां और मुर्तजा खां कस्बे के ही शमशुल खां के मकान मे जरी का काम करते थे। 15 नवंबर 2009 को सुबह 10 बजे मोहल्ले के अजय ने उनके बेटे अफजाल को यह कहते हुए बाहर बुलाया कि उसे नईम बुला रहा है। अफजाल बाहर आया तो नईम ने देसी पौनिया से गोली मार दी। गोली उसकी पीठ मे लगी। मुतर्जा खां ने पड़ोसियों के सहयोग से भाई अफजाल को अस्पताल पहुंचाया। अलग-अलग अस्पतालों में 45 दिन इलाज के बाद अफजाल की जान बची। विवेचना के बाद पुलिस ने 13 जून 2011 को आरोप पत्र दाखिल कर दिया। अभियोजन की ओर से 11 गवाह और 15 साक्ष्य पेश किए गए। कोर्ट ने बचाव और अभियोजन पक्ष को सुनने के बाद नईम को कातिलाना हमले का दोषी मानते हुए उम्रकैद और जुर्माने की सजा सुनाई।।

बरेली से कपिल यादव

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *