बरेली। नेकपुर का अजय उर्फ राघव दुष्कर्म के आरोप मे चार साल से जेल मे बंद है। मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रहा है। अभियोजन अब तक छह गवाहों के बयान दर्ज करा चुका है। गुरुवार को मामले की पीड़ित अदालत में गवाही देने आई। कोर्ट पहुंची दुष्कर्म पीड़िता ने मुख्य परीक्षा (गवाही के प्रथम चरण में कोर्ट में दिए जाने वाले बयान) मे मुकदमे में दर्ज घटनाक्रम पर हामी भरी। कहा कि अजय ने दुष्कर्म किया था। इसके बाद गवाही शुरू हुई। दूसरे पक्ष के अधिवक्ता ने जिरह की तो युवती के बयान बदल गए। कहने लगी कि कुछ देर पहले (मुख्य परीक्षा मे) मैंने जो गवाही-बयान दिए, वो झूठे थे। स्पेशल जज (फास्ट ट्रैक कोर्ट) निर्दोष कुमार ने उससे पूछताछ की। इसके बाद झूठे बयान देने के आरोप में सीजेएम कोर्ट जाने के आदेश दिए। वहां परिवाद दर्ज कर युवती को जेल भेज दिया गया। वर्ष 2019 में युवती के पिता ने अजय के विरुद्ध बहला-फुसलाकर ले जाने की प्राथमिकी पंजीकृत कराई थी। विवेचना के दौरान पुलिस ने दुष्कर्म की धारा भी बढ़ाई। फास्ट ट्रैक कोर्ट मे झूठी गवाही का प्रकरण निचली कोर्ट यानी सीजेएम सौरभ कुमार वर्मा के यहां भेजा गया। वहां युवती के विरुद्ध परिवाद दर्ज हुआ। इसके बाद जज ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। झूठी गवाही के प्रकरण की सुनवाई अब इसी कोर्ट में होगी। दुष्कर्म मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में ही जारी रहेगी। इसके लिए 21 फरवरी तय की गई है।।
बरेली से कपिल यादव