बरेली। पंचायत चुनाव में वोट डालने के लिए लोगों को छुट्टी मिलेगी। यह अवकाश नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत घोषित किया गया है, जिससे चुनाव के दिन संबंधित जिलों में बैंक और कोषागार भी बंद रहेंगे। इसी क्रम मे जिला निर्वाचन अधिकारी नितीश कुमार ने निर्देश दिए कि दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत ऐसे क्षेत्र जहां पर दिनांक 15 अप्रैल 2021 को मतदान होना है, को यदि मतदान के दिन साप्ताहिक छुट्टी का दिन नहीं है तो मतदान का वास्तिविक दिन बन्दी दिवस के रूप में मनाया जायेगा। उन्होंने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2021 के मतदान दिवस दिवस दिनांक 15 अप्रैल को जिन क्षेत्रों में मतदान होना है, उन क्षेत्रों में स्थित अविरल प्रक्रिया वाले कारखानों में कार्यरत समस्त कर्मचारियों को मतदान का उपयुक्त अवसर प्रदान किया जायेगा तथा अनविरल प्रक्रिया वाले समस्त कारखानों में मतदान दिवस को सार्वजनिक अवकाश रहेगा तथा अगले साप्ताहिक अवकाश के दिन उनसे कार्य नहीं लिया जायेगा। उन्होंने समस्त कारखानों, दुकानों एवं वाणिज्य अधिष्ठानों के सेवायोजकों से कहा कि उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करे।।
बरेली से कपिल यादव