देसूरी-राजस्थान|आज विश्व महिला दिवस के अवसर पर तालुका विधिक सेवा समिति देसूरी के अध्यक्ष न्यायिक मजिस्ट्रेट पियुष जेलिया के तत्वावधान में ग्राम घाणेराव के राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया गया जिसमें उन्होंने बालिकाओं एवं महिलाओं के अधिकारों की जानकारी देते हुए कहा की महिलाओं को कई प्रकार के अधिकार कानून द्वारा दिए गए हैं।
जो महिलाओं को ज्ञात होना आवश्यक है।उन्होंने आगे बताया कि कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह की छेड़छाड़ या गलत इसारे करता है तो उसके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवानी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने बाल विवाह रोकने का कानून , महिला गिरफ्तारी कानून, पैतृक सम्पत्ति में महिलाओं के कानून आदि के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर एडवोकेट बाबु लाल माली ने नकल निषेध कानून,भरण पोषण कानून, महिलाओं को सरकार की तरफ से पंजीयन में स्टाम्प ड्यूटी में छूट के साथ की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाध्यापक हरी राम परिहार, अध्यापक मांगीलाल सहित विधालय स्टाफ एवं विधालय की बालिकाएं उपस्थित थीं।
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पत्रकार दिनेश लूणिया
न्यायिक मजिस्ट्रेट पीयूष जेलिया ने महिला दिवस कार्यक्रम में दी कानूनी जानकारी
