निवेश मित्र पर कराएं पंजीकरण नहीं तो होगी कार्रवाई- डीएम

बरेली। जिले मे बिना प्रशासन से एनओसी लिए सरकारी और गैर सरकारी कारोबार और प्रतिष्ठान धड़ल्ले से पानी का दोहन कर रहे है लेकिन इस पर अंकुश लगाने के लिए अब प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। शनिवार को जिलाधिकारी शिवाकांत द्विवेदी ने नोटिस जारी कर आदेशित किया है कि समस्त औद्योगिक, वाणिज्यिक अवसंरचनात्मक, आरओ प्लांट और सामूहिक उपयोगकर्ताओं (अधिष्ठान यथा होटलों, लॉज, आवासीय कालोनियों, निजी कालोनियों, निजी चिकित्सालयों, कारोबार प्रक्षेत्रों, मॉल, वाटर पार्क आदि) सहित मौजूदा एवं प्रस्तावित भूजल उपयोगकर्ता को ऑनलाइन पोर्टल निवेश मित्र के माध्यम से उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल विभाग को भूगर्भ जल प्रयोग हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) पंजीकरण हेतु तत्काल आवेदन करें। उत्तर प्रदेश भूगर्भ अधिनियम-2019 की धारा 39 के अन्तर्गत बिना पंजीकरण, अनापत्ति प्रमाण पत्र के भूगर्भ जल दोहन करने हेतु दोषी पाए गए व्यक्ति, समूह, संस्था को 2 से 5 लाख का जुर्माना या फिर 6 माह से 1 वर्ष तक कारावास अथवा दोनों दण्ड निर्धारित किए गए हैं। आवेदन से सम्बंधित किसी भी अन्य जानकारी के लिए www.upgwdonline.in सम्पर्क कर सकते हैं।।

बरेली से कपिल यादव

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