नायब तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर बन्द किए गए धारा 133 की कार्यवाही पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

SDM पिन्डरा के आदेश पर विचार करने की जरूरत: हाईकोर्ट।

वाराणसी- बड़ागांव क्षेत्र के फत्तेपुर गांव में कुछ लोगों ने पक्की सड़क पर जाने वाले रास्ते को गेट लगाकर मार्ग को अवरूद्ध कर दिया, मामले की गंभीरता को देखते हुए सम्बन्धित थाना बड़ागांव ने क्रिमिनल प्रोसिजर 133की कार्यवाही करने का रिपोर्ट एस डी एम पिन्डरा को सन् 2012में दी, तत्कालीन एस डी एम ने तुरंत गेट हटाने का आदेश दिया, पुनः आदेश रिमांड जिला जज के द्वारा किया गया।दिनांक 20/07/2020को एस डी एम मडिंकंनण ने नायब तहसीलदार के रिपोर्ट के आधार पर उपरोक्त प्रोसिजर को समाप्त कर दिया।इस मनमाने पूर्ण आदेश से पीड़ित होकर गांव के धर्मेंद्र कुमार सिंह ने हाईकोर्ट की दरवाजा खटखटाई ,न्यायमूर्ति राजबीर सिंह ने याची के अधिवक्ता आशीष कुमार मिश्र व संजय कुमार द्विवेदी के दलील सुनने के बाद कोर्ट ने कहा मामला विचारणीय है क्योंकि तथ्य व कानूनी प्रोसिजर का सही से अनुपालन नहीं किया गया है।सभी पक्षों को जवाब लगाने के लिए नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

– आशीष कुमार मिश्र एडवोकेट हाईकोर्ट

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