नवाबगंज पुलिस का कारनामा, आरोपी से रिश्वत लेकर हटाई धारा 307, पीड़ित ने ली न्यायालय की शरण

बरेली। जनपद के थाना नवाबगंज क्षेत्र के गांव रिछौला किफायतुल्ला शरीफ अहमद ने एसआई राकेश सिंह व अज्ञात पुलिसकर्मी पर आरोप लगाया है कि उसके मुकदमे मे लगी धारा 307 रिश्वत न देने पर हटा दी। पीड़ित ने इस बारे में एसएसपी सहित सीओ व एंटी करप्शन से शिकायत की थी लेकिन कोई कार्यवाही नही हुई। अंत मे पीड़ित ने न्यायालय की शरण ली है। आपको बता दें कि पीड़ित ने अपने साथ हुई जानलेवा हमले की घटना की रिपोर्ट दर्ज कराने हेतु थाना नवाबगंज में प्रार्थना पत्र दिया था। जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया लेकिन धारा 307 नही लगाई। आईजीआरएस पर शिकायत करने के बाद मुकदमे में धारा 307 की बढ़ोतरी कर दी। पीड़ित ने अपने व गवाहो के शपथ पत्र सीओ नवाबगंज को दिए। जिस पर विवेचक राकेश सिंह ने डरा धमका कर पीड़ित से दस हजार रुपये रिश्वत वसूल लिए और कार्रवाई का आश्वासन दे दिया। उसके बाद विवेचक ने फिर से तीस हजार रुपये की डिमांड कर दी। जिस पर पीड़ित ने असमर्थता जताई। जिससे नाराज होकर विवेचक ने आरोपी यूसुफ से तीस हजार रुपये लेकर 151 मे चालान कर दिया और मुकदमे से धारा 307 हटा दी। पीड़ित के केस मे कोई कार्रवाई नही हुई। अंत मे पीड़ित ने न्यायालय की शरण ली है। पीड़ित के अधिवक्ता ने बताया कि पीड़ित पर वास्तव में जानलेवा हमला हुआ था और बीचो बीच सर फटने की वजह से शरीफ अहमद वही बेहोश हो गया था। पीड़ित ने आरोप लगाया है कि विवेचक और थाने के स्टाफ ने धमकी दी है कि तू चाहे जो कर ले तेरे मुकदमे मे जानलेवा हमले की कोई धारा नही बढ़ेगी। इस मामले में पीड़ित ने सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का दरवाजा खटखटा चुका है।।

बरेली से कपिल यादव

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