नवाबगंज चेयरमैन के जाति प्रमाणपत्र को निरस्त किए जाने पर हाईकोर्ट ने लगायी रोक

नवाबगंज, बरेली। नवाबगंज चेयरमैन शहला ताहिर के जाति प्रमाण पत्र को जिला स्तरीय समिति द्वारा।खारिज किए जाने के आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। इस मामले में अगली सुनवाई के लिए हाईकोर्ट ने 20 दिसंबर की तारीख तय की है। जिसके बाद चेयरमैन शहला ताहिर को बड़ी राहत मिली है। आपको बता दें कि वर्ष 2017 में नगरपालिका परिषद के अध्यक्ष पद का चुनाव जीतने के बाद शहला ताहिर की जाति को लेकर विवाद खड़ा हो गया था। भाजपा नेता नीरेंद्र सिंह राठौर का आरोप लगाया था कि शहला ताहिर ने सामान्य जाति का होने के बाद भी धोखाधड़ी कर पिछड़ी जाति का प्रमाण पत्र बनवाकर पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित नगरपालिका परिषद के अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ा है। इस मामले में उन्होंने मुख्यमंत्री समेत पिछड़ा वर्ग आयोग से शिकायत की थी। जिस पर जिला स्तरीय पांच सदस्यी कमेटी ने मामले की सुनवाई करने के बाद दो माह पूर्व उनका जाति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया था। उधर, जिला स्तरीय समिति के फैसले को चुनौती देते हुए शहला ताहिर ने हाईकोर्ट वाद दायर किया था। जिस पर कोर्ट ने जिला स्तरीय समिति द्वारा पांच अगस्त वर्ष 2021 को जारी किए गए जाति प्रमाण पत्र को निरस्त करने के आदेश पर रोक लगा दी है। साथ ही हाईकोर्ट ने मुकदमे की अगली सुनवाई के लिए 20 दिसंबर की तिथि नियत की है। जिससे चेयरमैन शहला ताहिर को बड़ी राहत मिली है।।

बरेली से कपिल यादव

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