दुकान निर्माण व दुकान संचालन को दिव्यांगजनों के आवेदनों की प्रक्रिया शुरू

बरेली। जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी सत्येन्द्र कुमार ने बताया कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन पुनर्वास हेतु दुकान संचालन योजनान्तर्गत दुकान संचालन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है। दुकान संचालन योजना के लिए रूपये 10,000 की धनराशि जिसमें रूपये 2500 अनुदान एवं रूपया 7,500 ऋण है। दुकान चलाने के लिए अथवा खोखा/गुमटी/हथठेला खरीदने के लिए ऋण पर 4 प्रतिशत साधारण ब्याज सहित लाभार्थी को अदा करना होगा। किसी भी श्रेणी में दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक हो, दिव्यांग व्यक्ति की वार्षिक आय समय-समय पर शासन द्वारा गरीबी रेखा के लिए निर्धारित आय सीमा के दुगने से अधिक न हो। आयु 18 से 60 वर्ष तक हो। किसी अपराधिक मामले में न हो। किसी प्रकार की सरकारी धनराशि देय न हो। आवेदक उसी जनपद का स्थायी निवासी हो, दुकान संचालन हेतु अनुबन्ध पत्र पर रूपया 320 का स्टाम्प देय होगा। फार्म पूर्ण कराकर जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण कार्यालय में जमा कराना अनिवार्य है।
इस योजना के अन्तर्गत केवल ऑनलाइन आवेदन पत्र ही स्वीकार किये जायेंगे। ऑनलाइन आवेदन पत्र http://divyangjandukan.upsdc.gov.in प्रिंट करते हुए संलग्नकों सहित आवेदन विकास भवन, कमरा नम्बर-4, दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी के कार्यालय में जमा किये जायेंगे।।

बरेली से कपिल यादव

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