दहेज मृत्यु 304B नहीं अब धारा 80 कहा जायेगा : 1 जुलाई 24 से लागू होंगे 3 नये कानून

प्रयागराज- दहेज मृत्यु 304B नहीं अब धारा 80 कहा जायेगा। एक जुलाई 2024 से तीन नये कानून भारतीय न्याय संहिता, 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023व भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023लागू होने जा रहे हैं जिसमें पूराने कानून के कुछ धाराओं में बहुत परिवर्तन देखने को मिल रहा है जहाँ पहले भारतीय दन्ड संहिता, 1860 कहा जाता था वही अब भारतीय न्याय संहिता 2023 कहा जायेगा। पुराने कानून में 23 अध्याय 511 धारा थे, वही नये कानून में 20 अध्याय व सिर्फ 358धाराये है आज हम बात करते हैं विवाह से सम्बन्धित अपराधों के बारे में जहाँ पुराने कानून में दहेज मृत्यु सम्बन्धित अपराध धारा 304B मे आते थे वही नये कानून में धारा 80 में आ गया है, पति या पत्नी के जीवन काल में पुनः विवाह करना धारा 82 में, विधिपूर्ण विवाह का प्रवंचना से विश्वास उत्प्रेरित करने वाले पुरुष द्वारा कारित सहवास जैसे अपराध धारा 81 में आ गए हैं। अब किसी विवाहित महिला को आपराधिक आशय से फुसलाकर ले जाना, या निरूध्द रखना अपराध है, भारतीय न्याय संहिता, 2023 के धारा 84 में दो बर्ष के सजा का प्रावधान किया गया है। धारा 87 कहता है अब किसी महिला को शादी विवाह के लिए विवश करने के लिए व्यवहृत किया गया तो इसकी सजा 10 साल होगी । हम निश्चित रूप से कह सकते हैं नया कानून महिलाओं के सुरक्षा के लिए बहुत ही गंभीर है, अब विवाहित व विवाह करने के लिए दबाव सभी के भारतीय न्याय संहिता, 2023 ने कठोर कानून का प्रावधान किया है।

– आशीष कुमार मिश्र एडवोकेट हाईकोर्ट

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