लखनऊ- प्रदेश पुलिस के मुखिया ओपी सिंह ने आदेश दिया है कि 498 ए (दहेज उत्पीड़न) के तहत दर्ज होने वाले मुकदमों की विवेचना और अभियुक्तों की गिरफ्तारी में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को अक्षरश: पालन किया जाए। गौरतलब है कि इस बारे में डीजीपी की और से सभी जोनल एडीजी, आईजी, रेंज के आईजी, डीआईजी और जिलों के पुलिस कप्तानों को परिपत्र जारी किया गया है।
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले वर्ष सितंबर महीने में दिए फैसले में दहेज उत्पीड़न के मामलों में शिकायती प्रार्थना पत्र मिलने के बाद पहले उसे परिवार कल्याण समिति को संदर्भित करने की विधिक बाध्यता समाप्त कर दी है। ऐसे मामलों मे अब सीधे एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जा सकती है। वहीं डीजीपी ने निर्देश दिए हैं कि इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट की ओर से समय-समय पर पारित निर्णयों के माध्यम से प्रतिपादित सिद्धांतों के बारे में विवेचकों को गहन प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए स्थानीय स्तर पर कार्यशालाओं का आयोजन किया जाए। इस संबंध में डीजीपी की और से सभी जोनल एडीजी, आईजी, रेंजके आईजी, डीआईजी और जिलों के पुलिस कप्तानों को परिपत्र जारी किया गया है।