बरेली- प्रोजेक्ट टेली लॉ भारत सरकार एवं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली की एक ऐसी महत्वाकांक्षी योजना है जिसके माध्यम से राज्य के दूरस्थ स्थानों पर निवास करने वाला व्यक्ति भी समाज की मुख्यधारा में आ जाता है, प्रोजेक्ट टेली लॉ समाज के कमजोर व्यक्तियों को एक ऐसा अवसर प्रदान करता है जहां पर एक ही छत के नीचे वह अपनी विधिक समस्याओं का समाधान तथा राज्य की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा पाता है टेली लॉ देश के सुदूर कोने में रहने वाले हर व्यक्ति को सफलतापूर्वक जोड़ने और उसके द्वार पर कानूनी सहायता पहुंचाने का प्रथम पहला प्रयास है समाज के हाशिए पर रहने वाले वर्गों का समावेशन और उनका कानून सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल भारत के तहत टेली लॉ एक जरूरी प्रयास जो संयुक्त रूप से न्याय विभाग विधि और न्याय मंत्रालय विधिक सेवा प्राधिकरण और कॉमन सर्विस सेंटर ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड द्वारा शुरू किया गया है।
टेली लॉ में निःशुल्क कानूनी सलाह पाने के हकदार में महिलाएं, बच्चे(18 साल से कम), अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्य, औद्योगिक कामगार/श्रमिक/मजदूर, प्राकृतिक आपदा से पीड़ित जैसे भूकंप, बाढ़, सूखा इत्यादि, दिव्यांग व्यक्ति, जातीय हिंसा एवं देह व्यापार से पीड़ित, कम आय वाले वर्ग, ऐसे व्यक्ति जो हिरासत में हैं। अन्य श्रेणी के व्यक्तियों के लिए प्रति सलाह रुपए 30 का शुल्क देय होगा।
टेली लॉ जागरूकता के लिए जिला स्तरीय कार्यशाला का हुआ आयोजन
