जरी ठेकेदार अबरार अहमद की हत्या में उम्रकैद, एक लाख जुर्माना

बरेली। न्यायाधीश तबरेज अहमद की विशेष कोर्ट ने जरी ठेकेदार अबरार अहमद मर्डर केस में अपना फैसला सुना दिया। विशेष कोर्ट ने दोषी अनिल गिरी को सश्रम आजीवन कारावास की कैद की सजा सुनाई। विशेष कोर्ट में दोषी पर एक लाख का जुर्माना भी ठोका है। एडीजीसी क्राइम सचिन जायसवाल ने कहा कि बरेली शहर के बारादरी थाना क्षेत्र के एजाजनगर गौटिया निवासी इमरान ने थाना शाही में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसका बड़ा भाई अबरार अहमद और भांजे मुस्तकीम अजहरी और वह ठेके पर लोगों से जरी का काम कराते थे। 13 सितंबर 2020 को वह तीनो शाही थाना क्षेत्र के गांव बड़ेपुरा जरी के कपड़े वापस लेने गये थे। आरोप था कि बड़ेपुरा गांव के अनिल गिरी ने जरी का काम जल्द पूरा कर कपड़े वापस देने की बात कहकर अबरार अहमद को अपने घर पर रोक लिया। जब इमरान और मुस्तकीम अजहरी वापस अनिल गिरी के घर पर आये तो देखा कि उसने अबरार अहमद की फावड़े से गर्दन काटकर हत्या कर दी गयी है। शाही पुलिस ने अनिल गिरी के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कर कार्यवाही की थी। शाही पुलिस में 15 सितंबर 2020 को पुलिस मुठभेड़ में आरोपी अनिल गिरी को गिरफ्तार किया था।।

बरेली से कपिल यादव

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