बाड़मेर /राजस्थान- राज्य सूचना आयुक्त लक्ष्मण सिंह ने सूचनाएं उपलब्ध कराने में कोताही बरतने पर जोधपुर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पर पच्चीस हजार रूपये का जुर्माना लगाया है। सिंह ने एक अन्य मामले में कुचामन के मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी पर भी पांच हजार रूपये का जुर्माना लगाने का निर्देश दिया है।
आयोग ने जोधपुर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के प्रति कड़ी नाराजगी वक्त की और कहा आवेदक को सूचनाएं मुहैया कराने में तीन साल लगा दिए। सिंह ने कहा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने सूचना का अधिकार कानून की जानबूझकर अवहेलना की है और अपनी और से लापरवाही का परिचय दिया है। आयोग के सम्मुख महेंद्र कुमार मेहता ने अपील दायर कर शिकायत की उन्हें लम्बे समय से सूचनाएं उपलब्ध नहीं करवाईं जा रही है। मेहता के आवेदन के मुताबिक लायंस क्लब ने 2015 से 2018 के बीच लेंस प्रत्यारोपण शिविर लगाए थे। वे उनके बिलो के भुगतान से सम्बन्धित सूचनाएं मांग रहे थे।
सुनवाई की आयोग को बताया गया कि सूचना के लिए 2019 में आवेदन किया था और उसके बाद भी उनकी सुनवाई नहीं की गई तो प्रथम अपील दायर की गई। प्रथम अपील अधिकारी ने भी अप्रैल ,2019 में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को सात दिन में सूचना उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। लेकिन उसकी भी पालना नहीं की गई। साथ ही शुल्क के लिए भी गलत ढंग से गणना की गई। इस पर सिंह ने नाराजगी व्यक्त की और पच्चीस हजार रूपये का जुर्माना लगाने का निर्देश दिया। यह राशि उनके वेतन से काटी जाएगी।
सूचना आयोग ने एक अन्य मामले में आयोग के निर्णय के बावजूद सूचनाएं उपलब्ध कराने में कोताही बरतने पर कुचामन के मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी पर पांच हजार रूपये का जुर्माना लगाया है। सूचना आयुक्त सिंह ने कहा शिक्षा अधिकारी ने आयोग के आदेश की पालना में लापरवाही बरती है।
– राजस्थान से राजूचारण