चचेरी बहन की हत्या के मामले में तहेरे भाई को आजीवन कैद, लगाया जुर्माना

फतेहगंज पश्चिमी, बरेली। सोमवार को कोर्ट ने चचेरी बहन की हत्या के मामले में तहेरे भाई को सश्रम आजीवन कैद की सजा सुनायी। कोर्ट ने हत्यारोपी तहेरे भाई पर साढ़े बारह हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। एडीजीसी तेजपाल राघव ने बताया कि थाना फतेहगंज पश्चिमी में मढौली गांव के मिहीलाल ने मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें आरोप था कि उसकी 14 वर्षीय बेटी नीतू ने घर के बर्तन नहीं धोये थे। तभी 11 अगस्त 2019 को दिन के 11 बजे मेरे भतीजे भगवानदास उर्फ मैकू ने मेरी बेटी नीतू के साथ मारपीट की थी। परेशान नीतू ने घर मे आत्महत्या कर ली। पुलिस ने इस मामले में आरोपी तहेरे भाई भगवानदास उर्फ मैकू के खिलाफ आत्महत्या को विवश करने के आरोप मे मुकदमा दर्ज किया था। इस केस की सुनवाई अपर जिला जज द्वितीय श्रीकृष्ण चंद्र सिंह की कोर्ट में हुई। आरोप साबित करने को एडीजीसी ने गवाह पेश किये थे। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आरोपी को आत्महत्या को विवश करने के बजाय हत्याकर सबूतों को मिटाने के आरोप मे दोषी माना। कोर्ट ने हत्यारोपी तहेरे भाई भगवान दास उर्फ मैकू को सश्रम आजीवन कारावास की कैद की सजा सुनायी।।

बरेली से कपिल यादव

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