गैरइरादतन हत्या के प्रयास में दो को पांच-पांच वर्ष की कैद

बरेली। फास्ट ट्रैक प्रथम निर्दोष कुमार की कोर्ट ने गैरइरादतन हमला कर बेहोश करने के मामले में दोषी रामभरोसे और चेतराम को पांच-पांच वर्ष कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने तीनों पर 45 हजार का जुर्माना भी ठोका है। वहीं ठोस सबूतों के आभाव में आरोपी होरीलाल को दोषमुक्त कर बरी कर दिया। एडीजीसी क्राइम दिगंबर पटेल ने बताया कि शीशगढ़ पुलिस ने ग्राम बंजरिया निवासी रेखा की जुबानी शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ 22 जनवरी 2007 को एनसीआर दर्ज की थी। आरोप था कि रात्रि साढ़े नौ बजे गांव के आरोपी रामभरोसे, होरीलाल और चेतराम उसके पति हेमराज को गालियां देने लगे। विरोध पर तीनों ने हेमराज को लाठी डंडों से पीटा था। रेखा अपने घायल पति को लेकर थाने गयी थी। मेडिकल रिपोर्ट के बाद शीशगढ़ पुलिस ने मामले को गैर इरादतन हत्या के प्रयास मे तरमीम किया था।।

बरेली से कपिल यादव

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