देहरादून।सड़क से लेकर अन्य निर्माण कार्य में गड़बड़ी होने पर अब ठेकेदारों के साथ ही अफसरों से भी वसूली होगी। शासन ने अब यह तय कर दिया है कि नुकसान होने पर ठेकेदार सहित किस अफसर से कितनी भरपाई की जाएगी।
अब तक अधिकतर मामलों में ठेकेदारों पर ही गाज गिरती थी। नई व्यवस्था के तहत लोक निर्माण विभाग के चीफ इंजीनियर से लेकर जूनियर इंजीनियर तक को नुकसान की भरपाई अपनी जेब से करनी होगी। अब दूसरे के सर ठीकरा फोड़कर अधिकारी नहीं बच पाएंगे। मसलन गलत डिजायन के कारण होने वाले नुकसान की वसूली स्वीकृति देने वाले चीफ इंजीनियर, एससी या एक्सइएन तक से होगी।
*ये है विभाग की नई व्यवस्था*
भंडार में गबन/ नुकसान पर वसूली (कुल नुकसान का प्रतिशत)
जूनियर इंजीनियर – 60 प्रतिशत
असिस्टेंट इंजीनियर – 25 प्रतिशत
एक्सक्यूटिव इंजीनियर – 15 प्रतिशत
*गलत डिजायन*
– स्वीकृति चीफ इंजीनियर की है : कुल नुकसान का 50 प्रतिशत चीफ इंजीनियर एवं एससी के बीच बराबर / बाकी बचे हिस्से में चीफ इंजीनियर और सहायक अभियंता से बराबर
*_पेंटिंग वर्क_*
– 50 प्रतिशत ठेकेदार से, शेष आधी राशि का आधा जूनियर इंजीनियर से, बाकी बची राशि का 35 प्रतिशत असिस्टेंट इंजीनियर से और 15 प्रतिशत एक्सईएन से।
– पेंटिंग वर्क यदी प्लांट के जरिये किया गया है और ग्रिट ग्रेडिंग में कमी पाई गई है तो ठेकेदार, जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर और एक्सईएन से वसूली होगी।
– उत्तराखंड से इन्द्रजीत असवाल