कुरारा बेरी बालू खदान में प्रतिबंधित पोकलैंड मशीनों से हो रहा अवैध खनन

खनिज एक्ट 1963 की धारा 41 ज का हो रहा खुला उल्लंघन
हमीरपुर – कुरारा थाना क्षेत्र के बेरी खदान के 36 नंबर घाट में भारी भरकम पोकलैंड मशीनों से हो रहा अवैध खनन प्रशासन मौन बुंदेलखंड में नदिया समाज और किसानों की सिंचाई के साधन पेयजल आपूर्ति सहित इधर बीते दो दशक से लाल बालू मौरम उत्खनन का जरिया है आज सोशल मीडिया में नव युवा पीढ़ी रोजमर्रा की वस्तुओं के लिहाज से मसलन अपनी जेंडर हकदारी धार्मिक पोस्ट राजनीतिक भाषण में से एक ग्राउंड फोटोग्राफी या वीडियो एवं पर्यावरण पर भी करते तो उनकी नैतिकता कटघरे में खड़ी नहीं होती और उनकी भौतिक त्रष्णा पर प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं होता यह अपनी पीढ़ी को जोहन स्थानांतरित कर रहे हैं! उसकी ही तिजारत है! यह वीडियो अलबत्ता ऐसा होगा नहीं इसलिए मरती नदियों और मृत होते आसपास के परिवेश पर अफसोस भी मत करिए उत्तर प्रदेश सरकार में दो जल शक्ति मंत्री कैबिनेट और राज्य बुंदेलखंड से हैं! आज उत्तर प्रदेश यूपी खनिज परिहार अधिनियम 1963 की उप धारा 41 ज प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की जल/वायु सहमत प्रमाण पत्र वह एनजीटी/उच्च न्यायालय के निर्देश को यहां बतलाना भी बेईमानी है!अवैध खनन पर कई बार सोशल मीडिया एवं समाचार पत्रों से सभी अधिकारियों को अवगत कराने के बावजूद भी अवैध खनन बंद होने का नाम नहीं ले रहा है!

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