बरेली। कार सर्विस मे अधिक राशि वसूली पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम के अध्यक्ष राधेश्याम यादव ने कार कम्पनी को बीस हजार रुपये वापसी के आदेश दिये है। बरेली पंजाबपुरा मोहल्ले के अनमोल श्रीवास्तव ने अधिवक्ता रामकुमार सारस्वत के द्वारा उपभोक्ता आयोग मे केस दायर किया था। आरोप था कि उन्होंने 29 अक्तूबर 2021 को नई कार खरीदी थी। कार एजेंसी के प्रोप्राइटर ने दो वर्ष तक कार मे कोई खर्च न आने का वादा किया था। उनकी कार से तेल टपकने लगा। एसी ठीक से काम नही करता था। कार गर्म हो जाती थी। कार के सर्विस सेंटर संचालक ने आठ-दस हजार मे कार सही होने की बात कही गई। वर्कशाप कर्मचारी ने अग्रिम पंद्रह सौ रुपये लेकर कार ले ली। 26 मई 2022 को कार कंपनी ने 9470 रुपये कार डिलीवर करने का मेसेज भेजा। जब अनमोल कार लेने वर्कशॉप पहुंचे तब उनसे 22,879 रुपये वसूल लिये। तब उन्होंने कार एजेंसी और कंपनी के खिलाफ उपभोक्ता आयोग मे केस दायर किया था।।
बरेली से कपिल यादव