एलायंस बिल्डर के चार डायरेक्टरों को हाईकोर्ट से राहत, 29 तक लगी गिरफ्तारी पर रोक

बरेली। शहर के बिहारमान नगला मे सीलिंग की जमीन कब्जाने के मामले मे फरार चल रहे एलायंस बिल्डर के चार डायरेक्टरों को हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर 29 नवंबर तक रोक लगा दी है। याचिका में दर्शाया गया है कि 13 नवंबर को इज्जतनगर थाने मे बीडीए के अवर अभियंता रमन कुमार ने जवार समेत 17 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। जिसमें आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता की 447, 420, 467, 468, 469, 471 के साथ उप्र शहरी नियोजन और विकास अधिनियम एव षड्यंत्र रचने की धाराओं में मुकदमा हुआ है। कोर्ट में रमनदीप, अमनदीप, सर्वेश और हनी भाटिया ने गिरफ्तारी न करने की मांग की थी। याची के अधिवक्ता का तर्क था कि पक्षकारों के बीच दीवानी विवाद है और उसी के कारण 13 नवंबर को मुकदमा दर्ज किया गया है। जबकि याचियों के खिलाफ कोई आपराधिक मुकदमा नही बनता है। इस प्रकरण मे बरेली विकास प्राधिकरण और राज्य सरकार ने एक संक्षिप्त जवाबी हलफनामा दाखिल किया है। याचियों ने अदालत को यह भी बताया कि कार्रवाई लंबित है। आरोप पत्र व अंतिम रिपोर्ट दाखिल नही हुई है। उच्च न्यायालय ने सभी तर्कों को सुनने के बाद चल रही जांच में सहयोग करने की शर्त पर याचियों की गिरफ्तारी पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। मामले की अगली सुनवाई 29 नवंबर को निश्चित की गई है। याचियों की सुनवाई पर आदेश न्यायमूर्ति महेश चन्द्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति नरेन्द्र कुमार जोहरी की खंडपीठ ने दिया है। भूमाफिया रमनदीप और अमनदीप समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ जांच पड़ताल जारी है।।

बरेली से कपिल यादव

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *