एयरफोर्स स्टेशन के 100 मीटर दायरे तक निर्माण में प्रतिबंध

बरेली। बरेली विकास प्राधिकरण द्वारा शहर की सुरक्षा और नियोजित विकास को ध्यान में रखते हुए निर्देश जारी किए गए हैं। गुरुवार को कमिश्नर सौम्या अग्रवाल की अध्यक्षता में वायुसेना अधिकारियों और बीडीए उपाध्यक्ष के साथ हुई बैठक में अहम निर्णय लिए गए। एयरफोर्स के 100 मीटर दायरे में किसी तरह का निर्माण नहीं होगा। इसको नो कंस्ट्रक्शन जोन घोषित कर दिया है। बीडीए उपाध्यक्ष डा. ए मनिकंडन का कहना है कि बैठक में स्पष्ट किया गया कि बरेली एयरफोर्स स्टेशन की बाउंड्रीवाल के साथ बने सर्विस मार्ग को हमेशा अवरोध-मुक्त और सुगम बनाए रखना अनिवार्य है। इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार का अतिक्रमण दंडनीय अपराध की श्रेणी में आएगा। वायुसेना स्टेशन की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए उसकी बाउंड्री से 100 मीटर की दूरी तक नो कंस्ट्रक्शन जोन घोषित किया गया है। इस क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति या संस्था कोई भी निर्माण कार्य नहीं कर सकेगी। ऊंची इमारतों पर रेड लाइट अनिवार्य बैठक में ये भी निर्णय लिया गया कि बरेली शहर में 45 मीटर से ऊंची किसी भी इमारत पर रेड सिग्नल लाइट लगाना और उसका मेटीनेंस करना अनिवार्य होगा ताकि वायुसेना के उड़ान पथ में किसी प्रकार की बाधा न उत्पन्न हो। प्राधिकरण ने जनसाधारण से अपील की है कि वे इन नियमों का पालन करें। यदि कोई निर्माणकर्ता इन निर्देशों की अवहेलना करता है तो बीडीए कार्रवाई करेगा।।

बरेली से कपिल यादव

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