वाराणसी- वाराणसी के कैंट थाना के अंतर्गत पांडेयपुर में वी डी ए कालोनी में रहने वाले विकास पाण्डेय व उनके माता-पिता व भाई के साथ शरारती तत्वों ने सन् 2018में ही कालोनी में मारपीट किया जिसमें पूरे कालोनी के साथ विकास पाण्डेय के परिवार के खिलाफ धारा147,148,149,323,324,308,504,506 एफआईआर करा दी, सम्बंधित मामले में न्यायालय में सरेंडर किया सत्र न्यायाधीश ने जमानत याचिका नामंजूर कर दिया, विकास ने हाईकोर्ट में अपनी जमानत अर्जी डाली, हाईकोर्ट ने याची के अधिवक्ता आशीष कुमार मिश्र व संजय कुमार द्विवेदी के दलील सुनने के बाद परिवार के चारों सदस्यों के ज़मानत स्वीकारते हुए रीहाई का आदेश दिया है।
– आशीष कुमार मिश्र एडवोकेट हाईकोर्ट प्रयागराज