अभ्यर्थियो को 10 जनवरी तक व्यय का लेखा प्रस्तुत करने के निर्देश

राजस्थान-बाड़मेर| विधानसभा आम चुनाव 2018 के अभ्यर्थियों के निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत करने एवं लेखा मिलान के लिए बैठक केन्द्रीय व्यय पर्यवेक्षक विभोर वादोनी एवं सुहैल काजी की उपस्थिति में आयोजित हुई।
इस दौरान केन्द्रीय व्यय पर्यवेक्षक सुहैल काजी ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा आम चुनाव 2018 के दौरान अभ्यर्थियों की ओर से किए गए व्यय का लेखा 10 जनवरी तक आवश्यक रूप से प्रस्तुत किया जाना है। उन्होंने बताया कि निर्वाचन व्यय के अन्तिम लेखे प्रस्तुत करते समय उसके साथ मूल वाउचर, बैंक खाता विवरण, शपथ पत्र, दैैनिक लेखा रजिस्टर एवं लेखा संबंधित समस्त रिकॉर्ड अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जाना है। उन्होंने बताया कि अभ्यर्थी का हस्ताक्षरयुक्त शपथ पत्र नोटेरी से प्रमाणित करवाकर प्रस्तुत करना आवश्यक है। केन्द्रीय पर्यवेक्षक विभोर वादोनी ने निर्वाचन व्ययों के प्रावधानों से अवगत करवाते हुए बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार निर्धारित तिथि तक व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किए जाने पर आरपी एक्ट की धारा के अन्तर्गत कार्यवाही की जा सकती है। इसलिए संवेदनशील एवं गंभीरतापूर्वक नामांकन की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की तिथि के मध्य अभ्यर्थी की ओर से किए गए समस्त प्रकार के व्यय का पृथक एवं सही लेखा निर्धारित दैनिक रजिस्टर में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। इस अवसर पर चुनाव व्यय के अतिरिक्त नोडल अधिकारी दिनेश बारहठ ने निर्वाचन व्यय लेखा में प्रस्तुत दस्तावेजों, लेखे की संवीक्षा, प्रक्रियात्मक त्रुटियां, अनुसूचियों में वर्गीकरण विवरण एवं निर्वाचन व्ययों का सार संग्रहण के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान जिले की सातों विधानसभा क्षेत्र के सहायक व्यय प्रेक्षक, लेखा दल सहित अभ्यर्थी एवं अभिकर्ता उपस्थित रहे।

पत्रकार दिनेश लूणिया

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