बरेली। शहर में आज से बाजार प्रतिदिन खुलेगा लेकिन डीएम नितीश कुमार द्वारा जारी नए रोस्टर के अनुसार बाजार एक दिन बाएं तरफ और दूसरे दिन दाएं तरफ खुलेगा। सोमवार से धर्मस्थल, मॉल, शॉपिग काम्पलेक्स, होटल और रेस्तरां खुलने के साथ बाजार के हाल भी बदल जाएंगे। कोविड-19 के बढ़ते केस के साथ प्रशासन के लिए बाजार की भीड़ को नियंत्रित करना अब तक टेढ़ी खीर साबित हो रहा था। इसके निदान के लिए जिला प्रशासन ने अब सोमवार से नया रोस्टर लागू करने का निर्णय लिया है। नए रोस्टर के मुताबिक अब बाजार रोज खुलेगा और सभी दुकानें भी, पर दिशा के अनुसार। सड़क के दोनों ओर की दुकानों के लिए अलग-अलग दिन तय किए गए हैं। आवश्यक वस्तुओं की दुकानें प्रतिदिन खुलेंगी। हालांकि अब दुकानें खुलने का समय आधा घंटा कम करके सुबह नौ बजे से रात साढ़े आठ बजे तक कर दिया गया है।
नए रोस्टर में दिशा और दिन के मुताबिक खुलेंगी दुकानें
– सोमवार से लागू होने वाले बाजार के नए रोस्टर में किसी भी बाजार में एक ओर की दुकानें ही खुलेंगी।
– मंगलवार, शुक्रवार और रविवार को पश्चिम व उत्तर दिशा की तरफ खुलने वाली दुकानें संचालित होंगी।
– गुरुवार (साप्ताहिक बंदी) के दिन भी मेडिकल स्टोर, मछली, मीट, किराना, मिठाई, कृषियंत्र, कीटनाशक, खली चूनी चोकर, ऑटो मोबाइल वर्कशॉप, गैराज, बुक स्टेशनरी, मोहर की दुकान, आटा चक्की और राशन की दुकान खुलेंगी।
(आवश्यक वस्तुओं की ये दुकानें प्रतिदिन खुलेंगी)
– अगर किसी व्यापारिक प्रतिष्ठान में दो दिशाओं को खुलने वाले शटर हैं, तो एक दिशा को चुनकर दुकान खोलने की अनुमति होगी।
– किसी दुकान या प्रतिष्ठान के खुलने की दिशा में भ्रम होने पर स्थानीय दुकानदार और व्यापारी मिलकर आपस में दिशा पर सहमति बना सकते हैं।
– कंटेनमेंट जोन और बफर जोन पर व्यवस्था लागू नहीं होगी।
– लॉकडाउन रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक लागू रहेगा। रेस्तरां में तैयारी पूरी
– कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी शहर के रेस्तरां खुल जाएंगे।
– शारीरिक दूरी का ध्यान रखते हुए सीट बुकिग होगी।
– कर्मचारियों को मास्क लगाने या फेस कवर करने पर ही अंदर एंट्री दी जाएगी।
– शारीरिक दूरी का ध्यान रखते हुए स्टाफ को बुलाया जाएगा।
– पार्किंग में ड्यूटी करने वाले स्टाफ को मास्क, हैंड ग्लब्स पहनना जरूरी होगा।
– पार्किंग के बाद कार की स्टेयरिग, गेट के हैंडल को सैनिटाइज करना होगा।
– रेस्तरां को होम डिलीवरी को बढ़ावा देना होगा।
– खाना डिलीवरी करने वाले घर के दरवाजे पर ही पैकेट छोड़ेगा।
– होम डिलीवरी पर जाने से पहले सभी कर्मचारियों की स्क्रीनिग की जाएगी।
मॉल में बच्चों के खेलने की जगह भी रहेंगी बंद
– मॉल के अंदर जाने के समय में शरीर के तापमान की जांच की जाएगी।
– शॉपिग मॉल में दुकानों पर भीड़ नहीं जुटेगी।
– शारीरिक दूरी के नियमों का पालन करना होगा।
– मॉल के अंदर दुकानें खुलेंगी।
– मॉल में बच्चों के खेलने की जगह और सिनेमा हॉल बंद रहेंगे।
– शॉपिग मॉल में एयर कंडिशनिग 24 से 30 डिग्री और आद्रता 40 से 70 प्रतिशत रखने का निर्देश।
– मास्क पहने हुए लोगों को ही मॉल में प्रवेश की अनुमति मिलेगी। सैनिटाइजर और थर्मल स्क्रीनिग के बाद होटल में एंट्री
– सिर्फ बिना लक्षण वाले ही स्टाफ और गेस्ट को होटल में आने की इजाजत होगी।
– होटल में आन वाले सभी लोगों को फेस मास्क लगाना जरूरी होगा।
– कर्मचारियों को ग्लब्स पहनकर रहना होगा और अन्य आवश्यक एहतियात करने होंगे।
– होटल में आने वाले लोगों को ट्रैवल हिस्ट्री, मेडिकल कंडिशन रिसेप्शन पर फॉर्म में भरना होगा।
– होटल के रेस्टोरेंट में शारीरिक दूरी का पालन किया जाए।
– मधुमेह, रक्तचाप, श्वास सहित अन्य बीमारियों के मरीजों को होटल या रेस्तरां में ड्यूटी के लिए नहीं बुलाया जाएगा।।
बरेली से कपिल यादव