सूचना के अधिकार कानून के प्रति जिम्मेदार बेपरवाह, जड़ा पच्चीस – पच्चीस हजार रुपये का जुर्माना : लक्ष्मण सिंह

बाड़मेर/राजस्थान- राज्य सूचना आयुक्त लक्ष्मण सिंह ने सूचना अधिकार कानून की जानबूझकर अवहेलना करने पर अलग अलग मामलों में चार अधिकारियों पर पच्चीस – पच्चीस हजार रूपये की शास्ति आरोपित की है। इसमें आबकारी ,पंजीयन और मुद्रांक तथा विद्युत निगम के अधिकारी शामिल है, इसके अलावा एक सरकारी कॉलेज के प्रिंसिपल और सूचना के अधिकार कानून की पालना नहीं करने पर दस हजार रूपये का जुर्माना लगाने का आदेश दिया है।

आयोग में सुनवाई के दौरान यह सामने आया कि इन अधिकारियों ने प्रथम अपील में नागरिक आवेदकों को सूचना उपलब्ध कराने के आदेश के बावजूद सूचना प्रदान नहीं की और सूचना अधिकार कानून के प्रावधानों के प्रति लापरवाही बरती। सिंह ने ऐसे एक मामले में जोधपुर के जिला आबकारी अधिकारी पर पच्चीस हजार का जुर्माना लगाया है। इस मामले में जोधपुर के राजेन्द् सिंह सोलंकी ने अनुज्ञाधारी लोगो की जमा राशि के चालान की प्रति मांगी थी। जब सूचना अधिकारी ने सुनवाई नहीं की तो उन्होंने आबकारी आयुक्त के सम्मुख अपील की।

आबकारी आयुक्त ने भी सूचना प्रदान करने का निर्देश दिया। लेकिन फिर भी पालना नहीं की गई। आयोग में सुनवाई के दौरान आबकारी अधिकारी ने दलील दी कि सूचनाएं बहुत विस्तृत थी।इतनी सूचना देने से संसाधनों का विचलन होता। सूचना आयुक्त सिंह ने जिला आबकारी अधिकारी के इस रवैये को अस्वीकार करते हुए वांछित सूचना नियमानुसार उपलब्ध कराने का आदेश दिया है।

इसी तरह गंगानगर की रंजू गर्ग ने अजमेर में पंजीयन और मुद्रांक उप महानिरीक्षक से रियासत काल के दौरान इंडस्ट्रियल एरिया में जारी एक पट्टे की सूचना मांगी थी। पर प्रथम अपील में निर्देश के उपरांत भी सूचना नहीं दी गई। सूचना आयुक्त सिंह ने अब सुनवाई के बाद आदेश दिया है कि प्रथम अपील में दिए गए आदेश की पालना की जाये। साथ ही सूचना देने में कोताही बरतने पर लोक सूचना अधिकारी पर पच्चीस हजार का जुर्माना लगाने का आदेश दिया है।

आयोग ने जोधपुर विद्युत् वितरण निगम के अधीक्षण अभियंता वी के छंगाणी पर दो मामलो में सूचना अधिकार कानून की पालना नहीं करने पर पच्चीस- पच्चीस हजार रूपये का जुर्माना लगाने का आदेश दिया है। इन दोनों मामले में जोधपुर के सुनील गहलोत ने कुछ निविदा दस्तावेज से जुडी सूचनाएं मांगी थी। मगर प्रथम अपील में आदेश के उपरांत भी सूचना नहीं दी गई। इस पर सिंह ने अप्रसन्नता व्यक्त की और दोनों मामले में अलग अलग पच्चीस – पच्चीस हजार रुपये का जुर्माना लगाने का निर्देश दिया है। साथ ही प्रथम अपील के आदेशों की पालना करने का निर्देश दिया है।

सूचना आयुक्त सिंह ने टोंक में सरकारी कॉलेज के प्रिंसिपल पर सूचना प्रदान करने में लापरवाही बरतने पर दस हजार रूपये का जुर्माना लगाया है। इस मामले में एक आवेदक खुशबू ने एक प्राचार्य बी एल बैरवा के पद ग्रहण से संबंधित कागजात की जानकारी मांगी थी। पर लोक सूचना अधिकारी ने प्रथम अपील में निर्देश के उपरांत भी सूचना नहीं दी। आयोग ने अब सूचना देने का निर्देश दिया है।

– राजस्थान से राजूचारण

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *