साध्वी से बलात्कार के मामले में गुजरात की सूरत सेशंस कोर्ट ने मंगलवार को आसाराम के बेटे नारायण साईं को उम्र कैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने नारायण साईं पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. इसी के साथ नारायण साईं की साथी साधिका गंगा जमना को 10 साल की सजा सुनाई गई है.
शुक्रवार को गुजरात की सेशंस कोर्ट ने साध्वी से बलात्कार के मामले में नारायण साईं को दोषी पाया था. नारायण साईं पर आरोप था कि उसने सूरत की रहने वाली एक महिला का रेप किया था. पीड़िता ने अक्टूबर, 2013 में नारायण साईं के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. जिसके बाद नारायण साईं को उसी साल दिसंबर में हरियाणा के कुरुक्षेत्र में पीपली इलाके से गिरफ्तार किया गया था.