सात अपराधियों के विरूद्ध जिलाबदर और तीन को थाना हाजिरी के आदेश

मध्यप्रदेश ,भोपाल -अपर जिला मजिस्ट्रेट, भोपाल श्रीमती दिशा नागवंशी द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 (क)(ख) के अंतर्गत विभिन्न अपराधों में संलिप्त सात अपराधियों को भोपाल जिला एवं इसके समीपवर्ती जिलों की सीमाओं से निष्कासित और तीन अपराधियों को थाना हाजिरी के आदेश जारी किए गए हैं।
अपर जिला मजिस्ट्रेट ने सुरेन्द्र सिंह ठाकुर आत्मज मोतीलाल ठाकुर थाना गुनगा, भूरा उर्फ अवधनारायण आत्मज बद्रीप्रसाद दांगी थाना गुनगा, लड्डू उर्फ संतोष कुशवाह आत्मज कन्हैयालाल कुशवाह थाना बैरसिया, बसंत उर्फ बसंतु उर्फ खेमराज आत्मज गोपाल बहादुर थाना जहांगीराबाद, शाहरूख अंसारी आत्मज फारूख अंसारी थाना ऐशबाग, दिलीप मेढ़ा आत्मज प्रेमसिंह थाना बैरागढ़ और राजू उर्फ रामनारायण आत्मज जयराम उर्फ सीताराम थाना खजूरी सड़क को छ: – छ: माह की अवधि के लिए जिलाबदर किया गया है । इसी प्रकार संतोष यादव आत्मज छोटेलाल थाना बैरागढ़, इमरान खान पिता अशफाक थाना बैरागढ़ और अ. समीम आत्मज अब्दुल गफूर थाना ऐशबाग को छ: – छ: माह की अवधि के लिए थाना हाजिरी के आदेश दिए गए हैं।
इन अपराधियों के विरूद्ध पारित निष्कासन आदेश में जिला भोपाल और उससे लगे अन्य जिलों विदिशा, सीहोर, रायसेन, राजगढ़ तथा होशंगाबाद की राजस्व सीमाओं से बाहर चले जाने का आदेश दिया गया है। इन अपराधियों के विरूद्ध शहर के विभिन्न थानों में हत्या,हत्या का प्रयास, लूट, तोड़फोड़, चाकूबाजी, मारपीट, लड़ाई-झगड़ा, जान से मारने की धमकी देने, चोरी, जुआ, सट्टा खेलने एवं खिलाने, नकबजनी, अवैध शस्त्र रखने आदि अपराध पंजीबद्ध हैं।

राजेश परमार, आगर मालवा

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