संपत्ति की लालच मे युवक की हत्या करने वाले बाप-बेटे को फांसी की सजा, 10 साल बाद आया फैसला

बरेली। संपत्ति के लालच मे बेटे के साथ मिलकर अविवाहित भाई की हत्या करने के मामले मे फास्ट ट्रैक प्रथम रवि कुमार दिवाकर की कोर्ट ने बाप-बेटे को फांसी की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने दोनों दोषियों पर 2.20 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। ये मामला 10 साल पुराना है। सरकारी वकील दिगंबर पटेल और सौरभ तिवारी ने बताया कि वादी रघुवीर सिंह ने प्रभारी निरीक्षक बहेड़ी को तहरीर देकर बताया था कि उसका छोटा भाई चरन सिंह (42) अविवाहित था। वह मामा भूप सिंह के घर थाना मीरगंज क्षेत्र के गांव हल्दी खुर्द में करीब आठ साल से रह रहा था। मामा के कोई औलाद नही होने पर उन्होंने अपनी सारी संपत्ति उसकी मां ओमवती के नाम कर दी थी। उसका भाई चार दिन पहले घर आया था। जमीन नाम न होने से उसके बड़े मामा का लड़का हरपाल रंजिश मानता था। बहेड़ी क्षेत्र के गांव भोजपुर के 42 साल के अविवाहित चरन सिंह की 20 नवंबर साल 2014 को हत्या हो गई थी। मृतक के भाई रघुवीर सिंह ने कोतवाली बहेड़ी मे अपने मामा के भतीजे हरपाल निवासी हल्दी खुर्द, मीरगंज के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी। चरन सिंह मर्डर केस में बहेड़ी पुलिस ने बहुत गहनता से विवेचना की थी। विवेचना में खुलासा हुआ कि मृतक चरन सिंह के मामा अविवाहित थे। मामा की कृषि भूमि उसकी मां को मिली थी। मामा की मौत के बाद चरन सिंह अपनी ननिहाल मे रहकर जमीन की देखभाल करता था। चरन सिंह के नाम अपने हिस्से की 18 बीघा जमीन भी थी। रघुवीर सिंह को शक था कि अविवाहित भाई चरन सिंह अपने हिस्से की जमीन किसी दूसरे भाई को दे देगा। इसलिए रघुवीर ने अपने बेटे मोनू उर्फ तेजपाल सिंह के साथ मिलकर अपने सगे अविवाहित भाई चरन सिंह का मर्डर कर दिया। हत्या मे प्रयुक्त तमंचा, फरसा ने साक्ष्य और बुआ फूफा की गवाही ने अहम भूमिका निभाई है। न्यायालय ने सजा सुनाते समय श्रीरामचरितमानस का जिक्र करते हुए कहा कि दोषियों ने भगवान श्रीराम के भाइयों के आचरण के विपरीत जाकर कृत्य किया है। ऐसे दयाहीन सिद्धदोषों का जीवित रहने से बेहतर है कि उनको मृत्युदंड देकर मृत्यु दी जाए। इससे समाज में सकारात्मक संदेश जाएगा। इस केस की सुनवाई फास्ट ट्रैक प्रथम रवि कुमार दिवाकर की कोर्ट में हुई और शनिवार को दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया था। मंगलवार को कोर्ट ने दोनों दोषी रघुवीर सिंह और उसके बेटे मोनू उर्फ तेजपाल सिंह को फांसी की सजा सुनाई है। दोनों पर 2 लाख 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।।

बरेली से कपिल यादव

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