बरेली। शहर के चर्चित शहनाई बरातघर हत्याकांड में गुरुवार को अदालत ने पांचों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अपर सेशन जज द्वितीय श्रीकृष्ण चंद्र सिंह ने दोषियों को सजा सुनाई। मुकदमे के छठे आरोपित की ट्रायल के दौरान मौत हो चुकी है। दोषी हरिओम, अंशु आर्या, मनोज, रंजीत व संजीव को जेल भेज दिया गया। अदालत ने सभी पर 4 लाख 31 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की आधी रकम मृतक के परिवार को दी जाएगी। अभियोजन पक्ष से सरकारी वकील सुरेश बाबू साहू ने दोषियों के लिए फांसी की सजा की मांग की थी। एडीजीसी क्राइम सुरेश बाबू साहू ने बताया कि मृतक नगर निगम में सफाई कर्मचारी राजीव उर्फ राजू के भाई राज किरन ने थाना कोतवाली में तहरीर देकर बताया था कि भाई राजू की सफाई कर्मचारी के पद पर नियुक्ति का विरोध संजीव व हरिओम कर रहे थे। इसी बात को लेकर संजीव आदि ने सितंबर 2014 में नगर निगम के पास मुझे मारा था। जिसकी रिपोर्ट 10 सितंबर 2014 को लिखाई। तभी से संजीव आदि हमसे रंजिश मानने लगे थे और कई बार हम लोगों को जान से मारने के लिए घेर चुके थे। 22 अप्रैल 2016 को उसके भाई राजीव उर्फ राजू की सिविल लाइंस के शहनाई बारात घर मे शादी समारोह के दौरान हत्या कर दी थी। आपको बताते चलें कि दोनों पक्षों की बहस की प्रक्रिया पूरी होने के बाद फैसला सुनाने के लिए 31 अक्टूबर की तिथि तय की गई। 31 अक्टूबर को अपर सेशन जज द्वितीय श्रीकृष्ण चंद्र सिंह ने फैसला सुनाते हुए सभी छह आरोपितों को दोषी करार दिया था। सजा पर फैसले के लिए तीन नवंबर की तिथि तय की। छह दोषियों मे कपिल की मृत्यु हो चुकी है। लिहाजा पांचों दोषियों को अपर सेशन जज द्वितीय ने आजीवन कारावास की सजा सुना दी। बीते दिनों आरोपितों के दोष सिद्ध के दौरान मनोज अदालत में हाजिर नहीं था। इसलिए कोर्ट ने उसके विरुद्ध एसएसपी को गिरफ्तारी वारंट जारी करके तीन नवंबर को कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया था। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने आरोपित की हालत खराब बताई थी और उसकी हाजिरी माफ कराने की अर्जी पेश की थी जिसे अदालत ने खारिज कर दिया था। गुरुवार को सभी आरोपित कोर्ट में पेश हुए।।
बरेली से कपिल यादव
