बरेली। बवाल के मामले मे आरोपी मौलाना तौकीर रजा की मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सीजेएम अलका पांडेय की कोर्ट मे पेशी हुई। तौकीर रजा फर्रुखाबाद की फतेहगढ़ जेल मे बंद है। वही से वह वर्चुअल माध्यम से जुड़ा। बरेली पुलिस ने उसे बवाल का मुख्य आरोपी बताया है। कोर्ट ने मौलाना तौकीर की 14 दिन की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है। अब 28 अक्तूबर को अगली सुनवाई पर कोर्ट ने पेशी के आदेश दिए है। कोतवाल अमित पांडेय ने बताया कि बवाल से संबंधित सभी मुकदमों में रिमांड मंजूर कर ली गई है। कोतवाली में दर्ज मुकदमे में मौलाना तौकीर को बवाल का मुख्य आरोपी बताया गया है। अन्य 10 मुकदमों में साजिश रचने का आरोपी है। उधर, सीजेएम कोर्ट में तौकीर के करीबी नदीम, डॉ नफीस, नफीस का बेटा और अनीस सकलैनी को पेश किया गया। आपको बता दें कि 26 सितंबर को मौलाना तौकीर रजा खां के इशारे पर इस्लामियां इंटर कालेज के ग्राउंड में हजारों की संख्या में उपद्रवी पहुंचने का प्रयास कर रहे थे। पुलिस ने इन्हें रोकने का प्रयास किया तो उपद्रवियों ने मौलाना तौकीर के इशारे पर शहर में कई जगह पुलिस पर पथराव करते हुए फायरिंग की। इतना ही नही मौलाना का सबसे करीबी नदीम खान एसपी सिटी मानुष पारीक के गनर की एंटी रायट गन लुटने के साथ ही पुलिस का वायरलेस लूट कर पुलिस की बातें सुनता रहा। बवाल के मुख्य आरोपी आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा की मंगलवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अलका पांडे की अदालत में फतेहगढ़ सेंट्रल जेल से पेशी हुई। वहीं तौकीर के करीबी नदीम, नफीस, फरहान व अनीस सकलैनी समेत 39 लोग कोर्ट के समक्ष व्यक्तिगत रूप से पेश किए गए। कोर्ट ने सभी की 14 दिन की न्यायिक हिरासत बढ़ाते हुए सुनवाई को 28 अक्टूबर की तिथि नियत की है। बवाल में पुलिस ने कोतवाली, बारादरी समेत बरेली के पांच थानों में अलग-अलग कई मुकदमे दर्ज किए हैं। तौकीर रजा को छह मुकदमों मे रिमांड मंजूर की गई है।।
बरेली से कपिल यादव
