वाहन स्वामियों के लिए हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट बनी सिरदर्द, नहीं हो रहा ऑनलाइन आवेदन

बरेली। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को विभाग की साइट पर ऑनलाइन आवेदन करने में लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रक्रिया को पूरा करने के बाद पेमेंट के ऑप्शन पर पहुंचते ही साइट काम करना बंद कर देती है। अगर ऑफलाइन आवेदन करते हैं तो डीलर मनमानी करते हुए ग्राहकों से 900 से 1200 तक वसूल रहे हैं। जबकि शासन से हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए केवल साढे तीन सौ रूपये का बैंक चार्ज तय किया गया है। वाहनों की चोरी होने और उनमें पारदर्शिता बनाए रखने को सुप्रीम कोर्ट में सभी नए पुराने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने का निर्देश दिया है। इसके बाद वाले सभी वाहनों पर संबंधित कंपनियां ही प्लेट लगाकर बेच रही है। अक्टूबर माह से लागू इस आदेश में अभी तक जनपद के महज 15 फ़ीसदी वाहनों पर ही हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगी है। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट में हो रही अवैध वसूली से बचने के लिए वाहन स्वामी स्वयं भी ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। एआरटीओ प्रशासन आरपी सिंह ने बताया कि विभाग की वेबसाइट को खोल कर पूछे गए प्राइवेट या निजी वाहन का चयन करें। फिर वाहन संख्या, चेसिस संख्या, आरसी नंबर समेत पूछी जाने वाली सभी डिटेल भरकर किस डीलर से नंबर प्लेट चाहते हैं का चयन कर सकते हैं। इसके बाद शुल्क भी ऑनलाइन जमा करने का ऑप्शन आने पर उसे भर सकते हैं। सभी पूछे गए प्रश्न पूर्ण होने पर मालूम हो जाएगा कि किस तारीख को एजेंसी पर जाकर प्लेट लगवाना है। नंबर प्लेट लगते ही पर वन विभाग का सिस्टम अपडेट हो जाएगा। ऑनलाइन आरसी देखने पर नंबर प्लेट लगाने की जानकारी मिलेगी। कभी-कभी वेबसाइट पर अधिक लोड बढ़ने से ऐसा होता है। अधिकांश वेबसाइट पर दिन के समय ज्यादा भार रहता है। इसलिए हो सके तो देर रात या फिर सुबह आवेदन करें। निर्धारित शुल्क से अधिक की वसूली करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।।

बरेली से कपिल यादव

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