राजस्थान/बाड़मेर- राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली व राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देषानुसार आगामी दस मई को इस वर्ष की द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों के निस्तारण व सफल संचालन हेतु अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या दो पीयूष चौधरी की अध्यक्षता में बाड़मेर तालुका मुख्यालय पर अधिवक्ताओं के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में धारा 138 एनआई एक्ट से संबंधित अधिवक्ताओं को अध्यक्ष ने आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंकों में लम्बित ऋण वसूली प्रकरणों, एनआई एक्ट के प्रकरणों को अधिक से अधिक चिन्ह्ति कर निस्तारण करवाने हेतु प्रेरित किया गया। मुख्य रूप से इस लोक अदालत में एनआई एक्ट के ऐसे प्रकरणों को चिन्ह्ति व निस्तारित किये जाने हेतु जोर दिया गया जिसमें चैक की राशि दो लाख या दो लाख रूपये से न्यून हो। बैठक में प्रकरणों के निस्तारण के सम्बंध मंे आने वाली कठिनाईयों एवं उनके व्यावहारिक समाधान हेतु सुझाव आमंत्रित किए एवं पूर्व लोक अदालतों से मिले अनुभवों को साझा करते हुए लोक अदालत को सफल बनाने हेतु निर्देष जारी किए गए।
चौधरी ने कहा कि दो लाख तक के एनआईएक्ट प्रकरणों के निस्तारण पर विषेष ध्यान देने की आवश्यकता महसूस की गई एवं अधिकाधिक प्रकरणों को राष्ट्रीय लोक अदालत हेतु चिन्ह्ति कर लोक अदालत में रखने व पक्षकारों की उपस्थिति सुनिष्चत कर अधिकतम लक्ष्य हासिल करने हेतु प्रेरित किया गया।
बैठक में बाड़मेर अध्यक्ष बार एसोसिएशन, महेन्द्र कुमार रामावत एवं विष्णु भगवान चौधरी, भजनलाल बिश्नोई, मुकेश जैन, कुमार कौशल अम्बालाल जोशी, अमित सोलंकी, मेघाराम चौधरी, दलपतसिंह सिसौदिया, मनोज पारीक, श्रवण कुमार चौधरी, लोकेश चौधरी इत्यादि अधिवक्तागण उपस्थित रहे।
– राजस्थान से राजूचारण