रामपाल को हुई उम्र कैद की सजा

हिसार/हरियाणा- बरवाला के सतलोक आश्रम में साल 2014 में एक बच्चे और चार महिलाओं की मौत के मामले में रामपाल को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। वह आखिरी सांस तक जेल में रहेगा। बाबा के बेटे विजेंद्र समेत 15 अन्य को भी उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा सभी पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

इनमें तीन सौ आरएफ के जवान भी शामिल हैं। जिले के सभी नाकों पर चौकसी बढ़ा दी गई है। एक आईजी, एक डीआईजी, छह एसपी और दस डीएसपी को सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है। स्पेशल कोर्ट के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश देशराज चालिया ने हत्या के दो केसों में 11 अक्तूबर को रामपाल, उसके बेटे और 28 अन्य आरोपियों को दोषी करार दिया था।

कोर्ट ने केस नंबर-429 में 15 दोषियों को सजा सुनाने के लिए 16 अक्तूबर का दिन तय किया था। जबकि केस नंबर-430 के 14 दोषियों को बुधवार को सजा सुनाई जाएगी। दोनों केसों में छह लोग कॉमन हैं। आरोपियों को आईपीसी की धारा 302, 343 और 120बी के तहत दोषी करार दिया गया है।केस नंबर-429 बरवाला के आश्रम में 16 नवंबर 2014 को हुई हिंसा में चार महिलाओं सहित डेढ़ साल की बच्चे की हत्या से जुड़ा है। इस केस में आरोपियों को आईपीसी की धारा 302, 343 व 120 बी के तहत दोषी करार दिया गया है।हिसार बार के वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश कालीरामणा के अनुसार इन धाराओं के दोषियों को फांसी और उम्रकैद की सजा के साथ ही जुर्माने का भी प्रावधान है।

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