बिजनौर/शेरकोट- राज्यपाल महोदय राम नाईक ने 50 माइक्रोन से पतली पॉलिथीन पर रोग के लिए उत्तर प्रदेश प्लास्टिक और अन्य जीव कूड़ा कचरा उपयोग और निष्ठा कर्ण का विनियमन संशोधन अध्यादेश 2018 को मंजूरी दे दी थी इसी के साथ प्रदेश में 50 माइक्रोन से पतली पॉलिथीन बनाना और बेचना पूरी तरह से प्रतिबंधित हो गया था सरकार का कहना था कि अगर कोई इसे बनाते या बेचते हुए पाया गया तो उसे अधिकतम एक लाख जुर्माना व 1 साल की सजा हो सकती है लेकिन नगर शेरकोट में सरकार के आदेशों का पालन नहीं हो रहा है यहां दुकानदार ही नहीं व्यापार मंडल के पदाधिकारी भी खुलेआम प्लास्टिक पॉलिथीन का उपयोग कर रहे हैं लेकिन उच्च अधिकारी से लेकर नगर पालिका कर्मचारी तक पुलिस विभाग में आंखें मूंदे बैठा है कुछ दुकानदारों का तो कहना है जब कोई नई सरकार आती है तो नए नए आदेश चलाती है परंतु कुछ दिन में वह शांत हो जाती है नगर शेरकोट के दुकानदारों की तानाशाही के चलते दुकानदार खुलेआम पॉलिथीन का प्रयोग कर रहे हैं इतना ही नहीं चाय के होटलों पर चाट की दुकानों पर प्लास्टिक के गिलास वर्क दोने का खुलकर इस्तेमाल किया जा रहा है नगर की जनता ने जिलाधिकारी महोदय से शीघ्र ही प्लास्टिक पॉलिथीन पर व प्लास्टिक गिलास पर रोक लगाने की मांग की है।
-रिपोर्ट डीके शर्मा विकार अंजुम
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पूरी तरह फेल
