बरेली। मंगलवार को बरेली विकास प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम ने नरियावल और शाहजहॉपुर रोड पर दो अवैध कालोनियों को ध्वस्त किया। इन कालोनियों को बिना मानचित्र स्वीकृति के विकसित किया जा रहा था। पहली कालोनी साधना अग्रवाल द्वारा नरियावल में लगभग 05 बीघा क्षेत्रफल में विकसित की जा रही थी, जबकि दूसरी कालोनी इरशाद खॉ और अन्य द्वारा उड़ला जागीर में लगभग 04 बीघा क्षेत्रफल में विकसित की जा रही थी। इन अवैध कालोनियों के विरुद्ध उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की गई। प्राधिकरण के सहायक अभियन्ता और प्रवर्तन टीम ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। इस अवसर पर प्राधिकरण उपाध्यक्ष मणिकंडन ए ने सार्वजनिक सूचना जारी की है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा निर्माण व प्लाटिंग करने से पहले बरेली विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृति अनिवार्य है। बिना मानचित्र स्वीकृति के प्लाटिंग या भवन निर्माण करना अवैध है और प्राधिकरण द्वारा ध्वस्त किया जा सकता है।।
बरेली से कपिल यादव