बरेली। जनपद के थाना सीबीगंज मे बिना नक्शा स्वीकृत कराए संचालित किए जा रहे कार शोरुम को बीडीए ने सील कर दिया। भवन स्वामी को संशोधित मानचित्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए है। बीडीए अधिकारियों के अनुसार अन्य व्यावसायिक भवनों के मानचित्र का भी जांच कराया जा रहा है, इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। बीडीए के संयुक्त सचिव दीपक कुमार ने बताया कि अल्पित अग्रवाल आदि द्वारा रामपुर रोड नदौसी सीबीगंज 1520 वर्गमीटर के क्षेत्र में पूर्व में निर्मित भूतल एवं प्रथम तल पर बड़े-बड़े हाल-शोरूम का निर्माण कराया गया है। जिसके विरूद्ध उप्र नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धाराओं के तहत वाद संख्या-109/11-12 (जोन-2 सेक्टर-07) योजित किया गया है। क्षेत्रीय अवर अभियंता ने मंगलवार को बताया कि भवन स्वामी द्वारा 30 दिसंबर को जारी किए गए नोटिस के बाद भी संशोधित शमन मानचित्र प्रस्तुत नही किया गया और संबंधित स्थल पर शोरूम का संचालन किया जा रहा है। इस पर अवर अभियंता द्वारा भवन को सील बंद किये जाने की संस्तुति भी की गयी। इसके बाद मंगलवार को विकास प्राधिकरण ने उप्र नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-28ए (1) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये अल्पित अग्रवाल आदि के द्वारा अनाधिकृत रूप से संचालित किये जा रहे शोरूम को सील कर दिया। बीडीए की कार्रवाई के बाद अन्य भवनों में बिना मानचित्र स्वीकृत कराए व्यावसायिक गतिविधि कर रहे लोगों में खलबली मची है। संयुक्त संचिव ने बताया कि बीडीए की ओर से अलग-अलग क्षेत्र में अभिंयता सर्वे कर रहे हैं, जिन भवनों के मानचित्र स्वीकृत नहीं हैं और वह अपने भवन की संशोधित शमन मानचित्र प्रस्तुत नहीं कर रहे तो संबंधित के विरुद्ध सीलिंग और अन्य विधिक कार्रवाई की जाएगी।।
बरेली से कपिल यादव
