बरेली। जनपद के थाना भुता क्षेत्र मे चार साल से भी कम उम्र की बच्ची से रेप के दोषी को पॉक्सो अधिनियम के तहत विशेष न्यायाधीश ने सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सरकारी वकील ने यह जानकारी दी। दोषी रिश्ते में पीड़िता का चाचा लगता है। विशेष लोक अभियोजक सुभव मिश्रा ने बताया कि 2 अक्टूबर 2024 को बच्ची से रेप किया गया। थाना भुता मे 4 अक्टूबर 2024 को आरोपी उमाकांत उर्फ गब्बर (22) के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने 13 नवंबर 2024 को आरोप पत्र दाखिल किया था। मामला भुता थाना क्षेत्र का है। जहां दो अक्तूबर 2024 को रिश्ते के एक चाचा ने बच्ची के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया। पीड़िता की मां ने बताया कि आरोपी बच्ची को हाथ पकड़ कर खेत की तरफ ले गया था और उसे जरा भी शक नही था कि बच्ची जिसे चाचा कहती है वही ऐसी गंदी हरकत कर सकता है। अभियोजक सुभव मिश्रा ने बताया कि आरोपी के खिलाफ 13 नवंबर को आरोप तय किए। अदालत में 12 गवाहों ने गवाही दी। पुलिस ने घटनास्थल की तस्वीरें भी अदालत में पेश की। सभी गवाहों को मद्दे नजर रखते हुए विशेष न्यायाधीश कुमार मयंक ने भुता थाना क्षेत्र के निवासी उमाकांत उर्फ गब्बर को सोमवार को दोषी मानते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। जुर्माने की रकम पीड़ित को उसके पुनर्वास के लिए दी जाएगी।।
बरेली से कपिल यादव