डीएम ने वाहन, बैनर, पोस्टर, चुनावी सभा, नुक्कड सभा एवं रोड-शो की अनुमति हेतु नामित किए अधिकारी

सहारनपुर- जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आलोक कुमार पाण्डेय ने बताया है कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2019 हेतु राजनैतिक दलों/प्रत्याशियों को दी जाने वाली वाहनों की अनुमति रिटर्निंग आफिसर/स्पेशिफाइड ए0आर0ओ0 (नगर मजिस्ट्रेेट) के द्वारा दी जाएगी।
उन्होने बताया कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2019 हेतु राजनैतिक दलों/प्रत्याशियों द्वारा चुनाव प्रचार हेतु की जाने वाली चुनावी सभा/नुक्कड, सभा, रोड-शो, बैनर, पोस्टर, रैली इत्यादि की अनुमति संबंधित उप जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दी जाएगी तथा उक्त की सूचना जिला निर्वाचन अधिकारी/रिटर्निंग आफिसर, एमसीसी प्रभारी, व्यय अनुवीक्षण प्रभारी एवं प्रवर्तन प्राधिकारियों के साथ-साथ सहायक व्यय प्रेक्षक/व्यय प्रेक्षक को भी दी जाएगी।
उन्होने बताया कि चुनाव प्रचार हेतु आने वाले हेलीकाॅप्टर की लेण्डिंग के संबंध में सभी आवश्यक अनापत्तियां प्राप्त करते हुए सुरक्षा एवं अग्नि सुरक्षा एवं सुरक्षित लैण्डिंग का प्रमाण-पत्र प्राप्त करते हुए अनुमति संबंधित सहायक निर्वाचन अधिकारी द्वारा दी जाएगी। साथ ही उन्होने यह भी बताया कि यदि किसी राजनैतिक दल/प्रत्याशी द्वारा किसी वीडियो वैन की अनुमति मांगी जाती है तो उक्त से संबंधित अन्र्तवस्तु का परीक्षण मीडिया प्रमाणन एवं माॅनेटरिंग कमेटी से कराने के उपरान्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, लखनऊ के स्तर से अनुमति प्रदान की जाएगी।

– सुनील चौधरी सहारनपुर

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