ठोस सबूतों के अभाव मे तनवीर अहमद, भाई, भतीजे समेत मिली जमानत

बरेली। 12 साल पुराने जानलेवा हमले के मामले में ठोस सबूतों के अभाव मे जिला जज की कोर्ट ने तनवीर अहमद उर्फ काला बच्चा, उसके भाई तौकीर अहमद, भतीजे फरहान और परिजन नसीमुर्रहमान को जमानत पर रिहा करने के आदेश दे दिए। बचाव पक्ष के अधिवक्ता अमित अवस्थी ने बताया कि थाना देवरनिया मे शकील अहमद ने नगर पंचायत चुनाव के मतदान के दिन 27 जून 2012 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि नगर पंचायत अध्यक्ष पद पर काला बच्चा की पत्नी को वोट न देने पर शाम के करीब 6.30 बजे तनवीर अहमद उर्फ काला बच्चा, तौकीर अहमद, फरहान और नसीमुर्रहमान कस्बे के फजील अहमद को पीट रहे थे। शकील के भाई इस्लाम अहमद आरोपियों से फजील को बचाने लगा। तभी काला बच्चा ने जान से मारने की नीयत से इस्लाम को तमंचे से गोली मार दी। इससे इस्लाम गंभीर घायल हो गया। देवरनिया पुलिस ने जानलेवा हमले के मामले में तनवीर अहमद उर्फ काला बच्चा आदि को गिरफ्तार किए बगैर चार्जशीट कोर्ट मे पेश की थी। कोर्ट से कुर्की वारंट जारी होने पर काला बच्चा अपने भाई, भतीजे के साथ 30 सितंबर 2024 को कोर्ट में सरेंडर कर जेल गया था। तनवीर अहमद उर्फ काला बच्चा, तौकीर अहमद, फरहान और नसीमुर्रहमान की जमानत अर्जियों पर जिला जज की कोर्ट में सुनवाई हुई। बचाव पक्ष के अधिवक्ता अमित अवस्थी ने उनके निर्दोष होने की दलील दी थी। दोनों पक्ष की दलीलों को सुनकर कोर्ट ने चारों आरोपियों को 50-50 हजार के दो-दो जमानती पेश करने पर जेल से रिहा करने के आदेश दे दिए।।

बरेली से कपिल यादव

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